लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में झारखंड के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। वर्तमान समय में खराब स्वास्थय के चलते रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उनकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। जिसमें जमानत की अवधि को छ महिने और बढाने की मांग की गई थी। पिछले शुक्रवार (4 जनवरी) को कोर्ट ने लालू के वकील और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था।
गुरूवार को कोर्ट में लालू के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी। लालू की खराब सेहत और उनकी उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने जमानत देने की मांग की। सबूत के तौर पर कपिल सिब्बल ने लालू प्रसाद यादव की बिमारी से संबंधित सर्टिफकेट पेश किए। सीबीआई की ओर से जमानत का विरोध किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि लालू यादव देवघर, चाईबासा और दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 से जेल में सजा काट रहे है। इस बीच लालू को पहले भी जमानत मिल चुकी है। लालू की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही हैं। रिम्स से लेकर मुंबई के एशियन हार्ट अस्पताल तक वह इलाज करवा चुके हैं। अभी रांची के रिम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।