लालू प्रसाद की ओर से देवघर कोषागार ( Deoghar treasury ) मामले में जमानत याचिका दायर की गयी है। उनके अधिवक्ता ने बताया कि देवघर मामले में साढ़े तीन साल की सजा मिली है। जिसमें से आधी सजा काटने की बिना पर वे जमानत हासिल करने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इस याचिका में कहा गया है कि आधी सजा काटने के बाद किसी मामले में सजायाफ्ता को जमानत दी जा सकती है।
गौरतलब है कि लालू को चारा घोटाला ( chara ghotala ) के देवघर कोषागार ( Deoghar Koshagar ) से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसम्बर 2017 को दोषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई थी। तब से वो जेल में है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के दुमका ( Dumka ), देवघर ( Deoghar ) और चाईबासा ( Chaibasa ) मामले में सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। इन तीनों मामलों में फिलहाल लालू प्रसाद सजा काट रहे हैं और बीमार होने की वजह सेरांची स्थित रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया हैं।