एक केस की सजा खत्म होने पर दूसरे केस की सजा
अदालत ने चारों मामले में शामिल आरोपियों में से 13 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। शेष को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषियों को अलग- अलग धाराओं में सजा सुनाई है। इसमें सबसे अधिक उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषियों पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा सभी धाराओं की सजाएं एक साथ चलेंगी। लेकिन जिन दोषियों को चारों मामले में सजा सुनाई गई, उनकी एक केस की सजा खत्म होने पर पर दूसरे केस की सजा चलेगी। मामले के एक अभियुक्त का निधन हो गया है और दो नाबालिगों का ट्रायल किशोर न्याय
बोर्ड में चल रहा है।
पीटकर की थी हत्या
गौरतलब है कि 8 अगस्त 2015 की झारखंड राज्य के रांची जिले के आधी मांडर थाना क्षेत्र अंतर्गत कनीतिया गांव में रात डायन बिसाही कुप्रथा की वजह से ग्रामीणों ने 5 महिलाओं की हत्या कर दी थी। जिन महिलाओं की हत्या की गई थी उसमें मदनी खलखो, एतवरिया खलखो, जसिंता खलखो, तेतरी खलखो और रतिया खलखो शामिल थीं। इन महिलाओं को निर्वस्त्र कर लाठी डंडे से पीटकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई थी। मामले को लेकर मांडर थाने में अलग-अलग 4 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद आरोपियों की धरपकड का अभियान चलाया गया था। अदालत में सुनवाई के बाद यह फैसला आया है।