पश्चिम रेलवे ने ओमिक्रान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन से लेकर यात्री ट्रेन में बगैर मास्क के यात्री मिलने पर लगने वाले 100 रुपए के जुर्माने को बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा नए वैरिएंट ओमिक्रान के प्रकोप को देखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद मंडल के सभी टिकट निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टिकट जांच से संबंधित कर्मचारियों को पत्र जारी कर निर्देश जारी कर दिए हैं कि स्टेशन परिसर या ट्रेन में जो भी व्यक्ति बिना मास्क का मिलेगा उससे रु 500 तक जुर्माना वसूल किया जाए। यात्रियों को सूचित करने के लिए स्टेशन पर उद्घगोष प्रणाली के माध्यम से लगातार इसकी उद्धोषणा करने हेतु भी कहा गया है।
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इस आदेश में टिकट निरीक्षक को कहा गया है कि भारतीय रेलवे नियम 2012 के तहत रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म या ट्रेन में मास्क नहीं लगाने वालों पर रु500 तक जुर्माना वसूला जाए। बता दें कि रेलवे स्टेशनों से लगातार यात्रियों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही थीं जिसके बाद अब रेलवे ने ये फैसला लिया है।
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