scriptदेश में 15 प्रतिशत करदाता बढे़, रतलाम में हो गए कम | Advance Tax Peyment Due Dates and interest On Last Peyment News | Patrika News

देश में 15 प्रतिशत करदाता बढे़, रतलाम में हो गए कम

locationरतलामPublished: Dec 13, 2017 10:46:06 am

Submitted by:

harinath dwivedi

अग्रिम कर को लेकर नहीं रुझान, 15 दिसंबर अंतिम तारीख है कर भरने की, 2 हजार को नोटिस की तैयारी

advance tax
रतलाम। वर्ष 2017-18 की आय का अग्रिम कर भरने के लिए आयकर विभाग ने 15 दिसंबर अंतिम तारीख घोषित की है। आयकर विभाग के अनुसार देशभर में जहां अब तक १५ प्रतिशत कर अधिक अग्रिम जमा हुआ है, वही गतवर्ष के मुकाबले रतलाम में ये करीब 10 प्रतिशत पीछे चल रहा है। एेसे में अब आयकर विभाग करीब 2 हजार लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
प्रतिवर्ष 15 दिसंबर तक आयकर विभाग अग्रिम कर जमा के लिए समय देता है। इसमे आयकरदाता को इस बात के लिए समय दिया जाता है कि वह संभावित आय का करीब 75 प्रतिशत कर जमा कर दे। अगर संभावित आय के अनुसार जमा किए गए कर से कम आय होती है तो विभाग राशि की वापसी भी करता है। इस बार रतलाम में मामला उलटा है।
ये हो रहा यहां पर

असल में देश में भले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बढ़ा हो, लेकिन यहां ये राशि गत वर्ष के मुकाबले करीब १० प्रतिशत कम हो गई है। अब तक जो विभागीय स्थिति है उसके अनुसार तो विभाग के अधिकारी ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर इसमे बढ़ोतरी के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। विभाग के अनुसार अेकेले रतलाम में करीब २० हजार गैर शासकीय करदाता है। इनमे से करीब १० प्रतिशत लोग एेसे है जिन्होने अब तक संभावित कर नहीं जमा किया है, जबकि इन लोगों ने सबसे पहले आगे आकर कर जमा किया था।
अब नोटिस की तैयारी

विभागीय सुत्रों के अनुसार 15 दिसंबर तक कर जमा नहीं होता है तो इसका आकलन करके विभाग शेष रहे लोगों को नोटिस जारी करेगा। विभाग के अनुसार करीब डेढ़ से दो हजार करदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है।
देशहित में आगे आए

कर सलाहकार के रुप में यही अपील करता हूं की देशहित में करदाता अग्रिम कर जमा करने के लिए आगे आए। आपके दिए गए कर के रुपए से ही देश की योजनाओं को गति मिलती है।
गोपाल काकानी, कर सलाहकार

समय का उपयोग करे

फिलहाल अग्रिम कर के लिए अंतिम तारीख में दो-तीन दिन का समय है। इस समय का सदउपयोग करके भविष्य में होने वाली परेशानी से बचना चाहिए।
सतीश सोलंकी, संयुक्त आयकर आयुक्त, रतलाम

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो