ज्ञात रहे ग्राम बड़ायला-सरवन के किसान अमृतलाल पिता भुवान कलाल ने 26 जनवरी को टोल फ्री टेलीफोन पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि सुखेड़ा सेवा सहकारी संस्था द्वारा कर्ज माफी की हरी सूची में 1 लाख 42 हजार रुपए का कर्ज दर्शा रखा है, जबकि मैने सेवा सहकारी संस्था से इतना कर्ज नहीं लिया है। जिस पर रतलाम कलेक्टर द्वारा दल का गठन कर रविवार को शाम 4 बजे सेवा सहकारी संस्था पर पहुंच कर संस्था प्रबन्धक राकेश उपाध्याय के समक्ष किसान अमृतलाल कलाल के कहेे मुताबिक की गई शिकायत पर जांच प्रारंभ की गई।
दल के सदस्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोककुमार कुशवाह, कृषि विस्तार अधिकारी बीएस अलावा सहित सुखेड़ा पटवारी लक्ष्मणसिंह निनामा ने उपाध्याय से किसान अमृतलाल का पुराना रिकार्ड दिखवाया जिस में यह पाया कि किसान कलाल द्वारा संस्था को 99,000 हजार रुपए के एवज में 24 फरवरी 2016 को 50 हजार रुपए जमा होना पाए व 49 हजार रुपए ब्याज सहित संस्था को लेना शेष पाए। गठित दल द्वारा संस्था के वित्तीय रेकार्ड के साथ किसान द्वारा दस्तावेज व प्राप्त जमा रसीद के हस्ताक्षर मिलान किए गए जिस पर संस्था के रजिस्टर व रसीद पर किसान के ही हस्ताक्षर पाए। किसान का संस्था से ऋण लेना स्वीकार किया, जिस पर दल ने संस्था प्रबन्धक राकेश उपाध्याय के साथ शिकायतकर्ता किसान अमृतलाल के समक्ष पंचनामा बनाया। ज्ञात रहे गठित दल द्वारा देर रात तक जांच की गई।
दल के सदस्य वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोककुमार कुशवाह, कृषि विस्तार अधिकारी बीएस अलावा सहित सुखेड़ा पटवारी लक्ष्मणसिंह निनामा ने उपाध्याय से किसान अमृतलाल का पुराना रिकार्ड दिखवाया जिस में यह पाया कि किसान कलाल द्वारा संस्था को 99,000 हजार रुपए के एवज में 24 फरवरी 2016 को 50 हजार रुपए जमा होना पाए व 49 हजार रुपए ब्याज सहित संस्था को लेना शेष पाए। गठित दल द्वारा संस्था के वित्तीय रेकार्ड के साथ किसान द्वारा दस्तावेज व प्राप्त जमा रसीद के हस्ताक्षर मिलान किए गए जिस पर संस्था के रजिस्टर व रसीद पर किसान के ही हस्ताक्षर पाए। किसान का संस्था से ऋण लेना स्वीकार किया, जिस पर दल ने संस्था प्रबन्धक राकेश उपाध्याय के साथ शिकायतकर्ता किसान अमृतलाल के समक्ष पंचनामा बनाया। ज्ञात रहे गठित दल द्वारा देर रात तक जांच की गई।