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मध्यप्रदेश में इस कानून में हुआ बड़ा बदलाव, व्यापारियों में खुशी की लहर

locationरतलामPublished: Mar 26, 2022 11:05:59 am

Submitted by:

Ashish Pathak

मध्यप्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ई वे बिल के नियम में अहम बदलाव कर दिए है। अब तक जिले से जिले में ही माल भेजने पर ई वे बिल बनाना जरूरी होता था, अब इस नियम को निरस्त कर दिया है।

Big change in this law in Madhya Pradesh, traders happy

Big change in this law in Madhya Pradesh, traders happy

रतलाम. राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए ई वे बिल के नियम में अहम बदलाव कर दिए है। अब तक जिले से जिले में ही माल भेजने पर ई वे बिल बनाना जरूरी होता था, अब इस नियम को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा जिले से बाहर पूर्व में 50 हजार रुपए से अधिक के माल पर ई वे बिल जरूरी होता था, उस राशि के नियम को बदलकर 1 लाख रुपये कर दिया है।
रतलाम सहित प्रदेश के कारोबारियों ने पिछले दिनों राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात करके ई वे बिल के नियम में बदलाव की मांग की थी। मध्यप्रदेश व्यापारी संघ के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, सचिव व रतलाम के कारोबारी मनोज झालानी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।
यह हुए है अहम बदलाव

ई वे बिल के नए नियम में शासन ने 23 मार्च को नया परिपत्र जारी किया है। नए नियम अनुसार मप्र राज्य के ही जिले के जिले के अन्दर परिवहन पर किसी भी वस्तु पर, किसी भी मूल्य के बील पर, ई वे बिल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। ई वे बिल जिले से बाहर अन्य जिले पर माल के परिवहन पर लागू होगा। यदि वस्तु का मूल्य 1 लाख के मूल्य से ज़्यादा हो और वह वस्तु पान मसाला, तम्बाकू, छैनी, सिगरेट, बीड़ी या चबाने वाली तम्बाकू नहीं हैं तो ही यह लागू होगा। यदि वस्तु पान मसाला, तम्बाकू, बीड़ी सिगरेट, छैनी, चबाने वाली तम्बाकू है तो मूल्य 50000 से ज़्यादा होने पर ही ई वे बिल अनिवार्य रहेगा। जिले से जिले में मेडिकल दवाइयों, सर्जिकल उपकरण, अक्टीव फ़ार्मा इनगेरिइन्टस, एचएनएस कोड की वस्तु 3003, 3004, 3006 के लिए कोई भी मूल्य की वस्तु पर ई वे बिल नहीं लगेगा। यह नियम 15 अप्रेल से लागू होगा।
इस तरह होगा लाभ

जिले की बात करें तो अब जिले के जिले में माल के परिवहन पर ई वे बिल नहीं लगेगा। ऐसे में बिल नहीं लगने के अभाव में माल की कीमत अभी के मुकाबले कम हो जाएगी।
कई तरह से लाभ

लंबे समय से कारोबारी ई वे बिल के नियम में संशोधन की बात कह रहे थे। अब इसको मंजूर करते हुए गजट में प्रकाशित कर दिया गया है। यह १५ अप्रेल से लागू हो जाएंगे। इससे कारोबारियों के साथ – साथ आमजन को भी लाभ होगा।
– संजय पारेख, अध्यक्ष, डिस्पोजल एसोसिएशन

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