दो करोड़ 91 लाख रुपये में किया था सौदा फरियादी असद शैरानी निवासी पटेल साहब की बावड़ी से उनकी प्रतापनगर बायपास के पास स्थित जमीन खरीदने का सौदा गणेश व मोहन ने दो करोड़ 91 लाख रुपये में किया था। तीन लाख रुपये देकर शेष राशि के चेक दिए थे। आरोपियों ने 2009 में जमीन की रिजस्ट्री करवाकर बाद में नामांतरण भी करवा लिया था। असद को दिए चेक बैंक से बाउंस हो गए थे। 14 जुलाई 2016 को असद ने पुलिस में धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पुलिस ने गणेश व मोहन के विरुद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था। अगस्त 2016 में महाराष्ट्र से गणेश को गिरफ्तार कर लाया गया था। न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया था।
कुछ समय बाद गणेश व मोहन जमानत पर रिहा हो गया था। असद ने अपने अभिभाषक की तरफ से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था कि आरोपी गणेश व मोहन बिना किसी कारण के न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे है।
जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया उनके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद गणेश व मोहन के खिलाफ भादंवि की धारा 229 क में प्रकरण दर्ज करने व जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।