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उधर श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन, इधर आतिशबाजी पर रोक

locationरतलामPublished: Aug 04, 2020 12:16:13 pm

Submitted by:

Ashish Pathak

एक तरफ देशभर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन को लेकर उत्साह है, घर घर दीपक लगाकर उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, इन सब के बीच रतलाम कलेक्टर के निर्देश पर एक आदेश अपर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए किसी भी प्रकार की आतिशबाजी के क्रय – विक्रय सहित व्यक्तिगत उपयोग पर प्रतिबंध आगामी एक पखवाड़े याने की 15 दिन के लिए लगा दिया है।असल में कोरोना काल में एक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं हो इसके लिए भी इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

construction of Shri Ram temple, there was a ban on fireworks

construction of Shri Ram temple, there was a ban on fireworks

रतलाम. एक तरफ देशभर में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन को लेकर उत्साह है, घर घर दीपक लगाकर उत्सव मनाने की तैयारी चल रही है, इन सब के बीच रतलाम कलेक्टर के निर्देश पर एक आदेश अपर कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए किसी भी प्रकार की आतिशबाजी के क्रय – विक्रय सहित व्यक्तिगत उपयोग पर प्रतिबंध आगामी एक पखवाड़े याने की 15 दिन के लिए लगा दिया है। असल में कोरोना काल में एक स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं हो इसके लिए भी इस आदेश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन सब के बीच शहर में कांगे्रस ने हनुमान चालिसा का पाठ किया है।
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श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर रतलाम में भी उत्साह है। यहां पर कई परिवार ने 5 अगस्त को अपने घर को दिवाली की तरह सजाने, आकर्षक रंगोली बनाने के अलावा दीपक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए हाल ही में दीपक की बिक्री भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, परिवार एक दूसरे को बधाई भी दे रहे है। इन सब के बीच शहर कांगे्रस ने साहुबावड़ी स्थिति हनुमान मंदिर पर हनुमान चालिसा का पाठ किया है।
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आतिशबाजी पर रोक
इधर कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर कलेक्टर जमुना भिड़े ने धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार का उपयोग करते हुए रतलाम जिले में आगामी 15 दिन तक सार्वजनिक से लेकर निजी रुप से आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जारी सूचना के अनुसार आतिशबाजी, पटाखों के क्रय व विक्रय पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत रुप से आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है। इस नियम को तोडऩे पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
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