कलेक्टर ने आदेश में स्पष्ट किया कि संस्था में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व संस्था में प्रचलित होने वाली पाठ्यपुस्तकों का अनुमोदन पालक शिक्षक संघ से कराकर इसकी सूची मय पुस्तकों के मूल्य सहित स्कूल के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लगाई जाए। इसकी एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए इसकी प्रविष्ठि एज्युकेशन पोर्टल पर की जाए।
कक्षा 9 से 12 वीं तक लिए एनसीईआरटी और मप्र पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकाशकों/मुद्रकों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तके नहीं चलाई जाए। संस्था में उन्हीं पाठ्यपुस्तकों को प्रचलित किया जाए जो बच्चों के लिए शिक्षाप्रद एवं लाभप्रद हो। बच्चों के बस्तों का बोझ कम हो, अनावश्यक पाठ्यपुस्तकें न बढाई जाए।
वाहन शुल्क का खुलासा जरुरी विद्यार्थियों से इसके लिए कितना शुल्क लिया जा रहा है तथा इसके समस्त बिन्दुओं की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। शाला छोडऩे का प्रमाणपत्र देने के लिए भी विद्यार्थियों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। आवेदन प्राप्त होते ही उसे तत्काल प्रमाणपत्र दें। विद्यार्थी का आधार एवं समग्र आईडी नंबर अवश्य अंकित किया जाये।