दोनों आरोपियों से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने फोन उठाना तथा बातचीत करना बंद कर दिया। भगवतप्रसाद के साथ ठगी होने के कारण पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम पहुंचकर एसपी गौरव तिवारी को मामले से अवगत कराया। एसपी तिवारी द्वारा कार्रवाई के लिए औद्योगिक थाना प्रभारी दुष्यंतकुमार जोशी को निर्देशित किया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 420 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांच में मालूम हुआ कि अपराधियों द्वारा अपराध में उपयोग किया गया वाहन क्रमांक एमपी 11 सीसी 4345 को ट्रेस करने पर गाड़ी बनेसिंह सोलंकी निवासी रूपाखेड़ा थाना बदनावर जिला धार के नाम से रजिस्टर्ड पाई गई। बनेसिंह से मामले में पूछताछ की तो उसने गाड़ी दिलीपनाथ पिता कालुनाथ निवासी रूपाखेड़ा थाना बदनावर को 22 जनवरी 2018 को 9 लाख 24 हजार में बेच देना बताया गया।
अनुसंधानकर्ता अधिकारी सीके सिंह परिहार ने प्रकरण की विवेचना करते हुए सीसीटीवी फुटेज होटल के सामने के प्राप्त किए जिसमें संतोष व किशन नाम के रूके दोनों अपराधी कारूनाथ और शौकीननाथ निवासी रूपाखेड़ा थाना बदनावर के चिन्हित हुए। कार मालिक दिलीपनाथ, कालुनाथ का बेटा है इसके नाम गाड़ी बिक्री का आनलाइन स्टाम्प शुल्क के आधार पर बिक्री होना पाई। पुलिस ने शौकीननाथ को गिरफ्तार किया तथा घटना में प्रयुक्त वाहन और 3 लाख रुपए, मोबाइल जब्त किया। वही आरोपी कालूनाथ 12 अगस्त से ही फरार है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। औद्योगिक थाना प्रभारी दुष्यंतकुमार जोशी, सीके सिंह परिहार, रणवीरसिंह, रविन्द्र, घनश्याम आदि का उक्त कार्रवाई में विशेष सहयोग रहा।