थाना प्रभारी बीएल सोलंकी तथा जांच अधिकारी विजय सनस ने बताया कि विक्रमसिंह पिता भगवानङ्क्षसह निवासी चारणखेड़ी थाना ताल की रिपोर्ट पर शिक्षक नगर में सांवरिया फायनेंस कंपनी के संचालक मदन सिसौदिया उसके पुत्र आयुष पिता मदनलाल तथा अभिषेक पिता मदनलाल सभी निवासी रतलाम पर भादवि की धारा 420 में प्रकरण दर्ज कर देर रात गिरफ्तार किया गया।
जांच अधिकारी विजय सनस ने बताया कि ताल निवासी विक्रमङ्क्षसह ने बताया कि आरोपियों ने माईक्रो फायनेंस कंपनी खोलकर उसकी पत्नी जसकुंवर व चार अन्य महिलाओं का ग्रुप बनाकर 500 ग्राम चांदी का कंदोरा दिसम्बर 2018 में दिया था। फाइल चार्ज और इंश्योरेंस के नाम पर 800 रुपए प्रति व्यक्ति से अलग अलग लिए, लेकिन उसकी रसीद नहीं दी। वहीं 500 ग्राम चांदी का कंदोरा जिसकी कीमत 38 हजार 500 रुपए तय कर 3 हजार 125 रुपए की आठ किश्ते तय की तथा बताया कि जबकि चांदी को बेचेंगे तो पूरे रुपए मिलेंगे। संचालकों ने किश्तो के रुप में उनसे करीब 25 हजार रुपए वसूल लिए। रुपयों की आवश्यकता होने पर जब उन्होने कंदोरे को ताल में बेचने के लिए सुनार के पास गए तो सुनार ने उसकी किमत महज आधी ही बताई, पूछने पर सुनार ने बताया कि कंदोरा पाट की चांदी का ना होकर जेवराती चांदी का है, जिसकी किमत आधी है। ऐसे में फायनेंस कंपनी के संचालकों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया।