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थाने पर शिकायत लिखने में कोई करे आना-कानी, तो ऑनलाइन कर सकते हो एफआईआर

locationरतलामPublished: Aug 10, 2018 05:29:14 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

थाने पर शिकायत लिखने में कोई करे आना-कानी, तो ऑनलाइन कर सकते हो एफआईआर

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थाने पर शिकायत लिखने में कोई करे आना-कानी, तो ऑनलाइन कर सकते हो एफआईआर

ऑनलाइन दर्ज होगा सकेगी आमजन की शिकायत, स्टेट ब्यूरों में दर्ज होगी शिकायत फिर संबंधी थाने को होगी स्थानांतरित

रतलाम। अब आमजन को अपराधी से डरने और अपराध सहने की जरूरत नहीं है और न ही थाने जाकर अपना समय बर्बाद करना पड़ेगा। अगर आपके आसपास कहीं अपराध हो रहा है तो इसकी जानकारी घर बैठे पुलिस को दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी पहचान पुलिस गुप्त रखेगी।
प्रदेश के सभी थाने अब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस) से अपडेट हो चुके हैं। इसकी ट्रेनिंग प्रत्येक पुलिस अधिकारी और सिपाही को दी जा रही है। पुलिस की वेबसाइट 222.द्वश्चश्चशद्यद्बष्द्ग.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपने आसपास होने वाले अपराध या अन्य जानकारी दे सकता है। इस वेबसाइट को खोलने पर सिटीजन पोर्टल में दी गई सुविधाओं का उपयोग पुलिस थाने से संबंधित कामों के लिए घर बैठे किया जा सकता है। शिकायत करने से पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिससे संबंधित व्यक्ति की यूजर आईडी बन जाती है।

एनसीआरबी दिल्ली से जुड़ा है सर्वर

प्रदेश के किसी भी हिस्से में हुई आपरािधक वारदात की प्राथमिकी जैसे ही पुलिस थाने में दर्ज होती है तो उसकी पूरी जानकारी भोपाल में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एससीआरबी) के सर्वर में दर्ज हो जाती है। यहां से प्रदेश के अपराधों का आंकड़ा लिया जा सकता है। एससीआरबी का सर्वर दिल्ली में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) से जुड़ा है। यहां पूरे देश भर के थानों की जानकारी एकत्रित होती है।

घर बैठे होगी शिकायत दर्ज
मोबाइल, सिम या कोई अन्य कीमती सामान गुम हो गया है तो उसकी प्राथमिक सूचना पुलिस थाने को दी जा सकती है एवं साइट पर ही किराएदार या पेइंग गेस्ट की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा चरित्र सत्यापन कराने की ऑनलाइन सुविधा भी है।

गोपनीय रहेगी शिकायत
कोई भी ऐसी सूचना जिसमें व्यक्ति अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है वह इस पोर्टल पर दे सकता है। इसमें अपने घर के आसपास गैर कानूनी गतिविधि चल रही हो या अवैध शराब, जुआ या अन्य प्रकार की ििक्रमनल गतिविधियां चल रही हों जिससे खुद की सुरक्षा या नागरिकों को खतरा हो, इस प्रकार की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है। इसमें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहता है।
– प्रदीप शर्मा, एएसपी रतलाम।


अनैतिक व्यापार के आरोपी दो महिलाएं व तीन युवकों को कोर्ट ने भेजा जेल

– धीरजशाह नगर से एक मकान पर पुलिस ने दबिश देकर लिया था हिरासत में

रतलाम।

शहर के दीनदयालनगर थाना क्षेत्र के धीरजशाह नगर में बुधवार रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बोगस ग्राहक भेजकर अनैतिक व्यापार के मामले में दो महिलाएं और तीन युवक को गिरफ्तार किया है। जिन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने उन्हें २० अगस्त तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया कि धीरजशाह नगर में प्रधान आरक्षक शिवनामदेव, शिवनारायण, आरक्षक मनमोहन व विजय पंजाबी तथा रितेश सिंह को वेश्यावृत्ति की सूचना मिली थी। इस पर बोगस ग्राहक बनाकर आरक्षक गजेंद्र शर्मा को सादी वर्दी में ५०० रुपए का नोट क्रमांक ९ यूयू४४६९२८ देकर पंचनामा बनाकर भेजा। वहीं टीआई अजयराज सिंह राणा व महिला बल एसआई पिंकी आकाश, प्रधान आरक्षक कांता कटारा, बिरजा डुडवे, दिव्या राठौरसाथही एएसआई जेएस तोमर, आरक्षक राजेश बक्शी जीप से वहां पहुंचे। उन्होंने मकान की आड़ में छिपकर देखा कि बोगस ग्राहक बनकर गए पुलिसकर्मी ने एक महिला से बातचीत की और उसे हाथ में रुपए देकर इशारा किया। पुलिस टीम ने उक्त मकान पर दबिश दी। महिला पुलिस अधिकारी पिंकी आकाश ने आरोपी महिला से उक्त पांच सौ रुपए बरामद किए और साड़ी के पल्लू से ५०० रुपए के तीन नोट व १०० रुपए के तीन नोट कुल २३०० रुपए मिले।

आपत्तिजनक स्थिति में मिले दो युगल

घर की तलाशी के दौरान मकान के पीछे के कमरे में एक व्यक्ति एक महिला आपत्तिजनक स्थिति में मिले। जिनका नाम असलम पिता नाहर खां रंगरेज मुसलमान (४६) निवासी मोमिनपुरा व महिला ने खुद को खंडवा का निवासी बताया। ऊपर के कमरे में एक महिला और बबलू पिता मोहनलाल हरीजन (२१) वर्ष निवासी आजाद नगर नागदा जिला उज्जैन का होना बताया। दोनों महिलाओं ने देह व्यापार से धन कमाना कबूल किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक व्यापार अधिनियम १९५६ के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है।

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