इतना ही नहीं हाकिमवाड़ा की जिस राशन दुकान से केरोसिन लाए जाने की बात सामने आई थी, उसका संचालक भले ही केरोसिन उसका नहीं होने की बात कह रहा था, लेकिन प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अमले की जांच में दुकान में २९ लीटर केरोसिन अधिक मिलने की बात सामने आई है। जिससे यह बात साफ हो गई कि या तो दुकानदार गरीबों को उनके हक का राशन नहीं दे रहे है या फिर अब भी उनके यहां फर्जी व काल्पनिक परिवारों के नाम से राशन का उठाव हो रहा है।
त्योहार व चुनाव से जांच प्रभावित
राशन घोटाले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने भले ही एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन यह टीम भी मामले की जांच नहीं कर पा रही है। इसके पीछे कारण त्योहारों की शुरुआत होने के साथ ही चुनावी समय नजदीक आने से जिले सहित आस-पास के अन्य जिलों में लगातार चल रहे वीआईपी के दौरे है, जिनमें मुख्यमंत्री से लेकर अन्य सांसद, नेता व मंत्री शामिल है।
पीओएस मशीन व आधार अनिवार्य
सरकार ने राशन का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पीओएस मशीन की अनिवार्यता लागू की थी, जिससे हितग्राही के अंगूठा लगाने पर ही उसे राशन दिया जाएगा। वहीं जिन लोगों के मशीन पर अंगूठे नहीं लग रहे है, उन्हे आधार कार्ड दिखाकर राशन दिए जाने के निर्देश जारी किए थे, उसके बाद भी राशन की कालाबाजारी से जुड़ा यह खेल अब भी जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी गड़बड़ी जारी है।
फरार आरोपी भी नहीं आए हाथ
पुलिस ने राशन घोटाले में एसआईटी का गठन करने के साथ ही मामले में फरार चल रहे निगम के कर्मचारी व पूर्व के ठेकेदार पर ईनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन पुलिस है कि उन्हे ढूंढ नहीं पा रही है। पुलिस का इस मामले में एक ही तर्क है कि वह जल्द इन्हंे पकड़ लेगी लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद से अब तक छह से अधिक समय बीत गया लेकिन अब तक इनका पता नहीं चला सका है।
भूखंड की धोखाधड़ी में दो कॉलोनाईजर पर प्रकरण दर्ज
रतलाम। औद्योगिक थाना पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास बंजली गांव में भूखंड बेचने के नाम करीब पांच लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में दो कॉलोनाईजर इमदार और मुकेश जाट के खिलाफ पुलिस ने धारा ४२० के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि देवरादेवनारायण नगर निवासी अनिल पिता ईश्वरलाल मसीह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसे प्लाट की आवश्यकता होने पर आरोपी इंद्रानगर निवासी इमदाद पिता अबरार हुसैन और दंतोडि़या निवासी मुकेश पिता बद्रीलाल जाट से संपर्क किया था। दोनों ने उन्हें ग्राम बंजली पटवारी हल्का नंबर १९ सर्वे नंबर २९०/३ व २९०/४ की जमीन जो राजेश शर्मा के कालेज के पास है। जिसे साथ में चलकर बताई थी और कहा कि हमारी जमीन है। हम भुवान रेसीडेंसी के नाम से कॉलोनी विकसित कर रहें हैं। जिसमें ३१५ प्लाट है, जो हम बेच रहें हैं। उन्होंने इमदाद एवं मुकेश से बी ब्लॉक में बी-६७, बी-६९, बी-७० एवं बी-७१ के १५ बाय ४० के कुल पांच प्लाट एरिया ३ हजार वर्गफीट के पांच प्लाट एक प्लाट की कीमत ३ लाख ७५ हजार कुल १८ लाख ७५ हजार रुपए में बुक कर अनुबंध कर सौदा किया था। फरियादी ने एक लाख दस हजार रुपए इमदाद व मुकेश जा को रतलाम में उनके ऑफिस में नगद, तीन लाख रुपए का चैक क्रमांक ०००००८ बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतलाम, ९० हजार का, चैक क्रमांक ३४६९९८ भारतीय स्टेट बैंक शाखा रतला का २ अगस्त २०१६ को करीबन दो बजे दोपहर को उनके ऑफिस में देकर प्लाट का अनुबंध मुकेश एवं इमदाद से लेख किया था। जिसमें अनुबंध में शर्त थी कि चौबीस माह की अवधि में २ अगस्त २०१८ तक रजिस्ट्री कराना है तथा प्लाट की शेष विक्रय राशि रजिस्ट्री के समय भुगतान की जाएगी। दोनों ने बेईमानी कर प्लाट की राशि पांच लाख हड़प ली और रजिस्ट्री नहीं करा रहें हैं। इसके अलावा इसी प्रकार पवन कुमार झाला निवासी विनोबा नगर से दो लाख, विनीता डामोर से दो लाख, राजेश झाला से दस हजार रुपए व अन्य लोगों से भी धोखाधड़ी कर इस प्रकार रुपए लिए है और रजिस्ट्री नहीं करवा रहें हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा ४२०, ३४ में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।