आयकर विभाग ने वर्ष 2018 – 2019 के वित्तीय वर्ष का बकाया आयकर भरने के लिए बचे हुए करदाताओं को एक अवसर और दिया है। विभाग ने 30 जून तक के लिए बकाया कर जमा करने के लिए अवसर दिया है।
Income Tax News: आयकर विभाग जुटा 3000 विवादित मामलों का निराकरण करने में
रतलाम. आयकर विभाग ने वर्ष 2018 – 2019 के वित्तीय वर्ष का बकाया आयकर भरने के लिए बचे हुए करदाताओं को एक अवसर और दिया है। विभाग ने 30 जून तक के लिए बकाया कर जमा करने के लिए अवसर दिया है। इसके बाद दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर सलाहकार परिषद ने इसक लिए रतलाम में अलर्ट जारी कर दिया है।
48 घंटो में भारी बारिश की चेतावनी, देर रात भी हुई वर्षा income tax extended till June 30 in bhilwara” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2020/04/01/income_tax_6183898-m.jpg”> कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया कि लेट फीस के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न 31 मार्च तक फाइल किया जा सकता था, लेकिन मार्च के अंतिम दिनों में लॉक डाउन हो जाने से करदाता रिटर्न् फाइल नही कर सके थे, केंद्रीय सरकार द्वारा दी गईं राहत के अंतर्गत आयकर रिटर्न की दिनांक को भी बढ़ा कर 30 जून किया गया है। अब बचे हुए १९ दिनों में ऐसे करदाता जो लॉक डाउन के कारण आयकर रिटर्न फाइल नही कर पाए थे कर सकते है।
भारतीय रेलवे ने फिर बदले ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियमयह कर पाएंगे रिटर्न फाइल ऐसे करदाता जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख या इससे ज्यादा है या जिन्हें आयकर टीडीएस का रिफंड लेना है। मात्र वो ही यह रिटर्न भर पाएंगे। आयकर रिटर्न फाइल करते समय निर्धारित लेट फीस एवम देय कर पर ब्याज का भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने रिटर्न् फाइल करने की तारीख 30 जून तय की है लेकिन लेट फीस व ब्याज को माफ नही किया है।