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#Section144 बंगाली कारीगरों को लेकर प्रशासन ने जारी किया यह आदेश

locationरतलामPublished: May 19, 2022 11:37:18 am

Submitted by:

Kamal Singh

जिले में दो माह के लिए धारा 144 लागू, आदेश का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर होगी कार्रवाई

#Section144 बंगाली कारीगरों को लेकर प्रशासन ने जारी किया यह आदेश

#Section144 बंगाली कारीगरों को लेकर प्रशासन ने जारी किया यह आदेश

रतलाम. नवागत कलेक्टर के आते ही अपर कलेक्टर एमएल आर्य जिले में दो माह के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इस बार लागू की गई धारा 144 के तहत कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल से आकर रोजगार पाने वाले बंगाली कारीगरों की जानकारी संबंधित थाने पर अनिवार्य रूप से देना होगी। ऐसा नहीं करने पर बंगाली कारीगरों के साथ ही उन्हें रोजगार देने वाले व्यापारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
धारा 144 लागू

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एमएल आर्य ने जारी आदेश में कहा कि जिले में काफी संख्या में बंगाल से सोना-चांदी के आभूषण बनाने वाले बंगाली कारीगर आकर किराए का मकान लेकर व्यापारियों से संपर्क कर रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। कारीगरों को रोजगार देने वाले एवं किराए से मकान देने वाले व्यक्तियों को इनकी जानकारी आवश्यक रूप से संबंधित थानों को देना अनिवार्य होगा।
इन्हें भी देना होगी जानकारी


– होटल, धर्मशाला, लाज में रुकने वाले यात्रियों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में उनके मालिकों द्वारा देना अनिवार्य होगा।

-किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्थानक, मदरसा आदि स्थानों पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय तक रुककर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी देना होगी।
– जिले में स्थित समस्त टोल नाकों के संचालकों को टोल नाकों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी देना होगी।

इस धारा में होगी कार्रवाई


जिले की सीमा में आने वाले प्रत्येक मकान मालिक अपने मकान में रहने वाले किराएदार की सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर १ सप्ताह में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होकर उसे विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।
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