जिला शासकीय अभिभाषक सुभाष जैन ने बताया कि डेलनपुर में किसान आंदोलन को उग्र करने व शासकीय वाहनों में तोडफ़ोड़ तथा पथराव करने में मुख्य आरोपी डीपी धाकड़ की और से हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अन्य दो मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा के मामले में जमानत अर्जी पेश की गई। अपर सत्र न्यायाधीश मसूद अहमद खान ने मामले में जमानत पर रिहाई के आदेश जारी किए। लेकिन औद्योगिक थाना पुलिस ने १६ अगस्त को धोखाधड़ी के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पेश कर आरोपी धाकड़ की प्रोडेक्शन गिरफ्तारी मांगी। इस पर कोर्ट ने रिहाई के आदेश पर रोक लगाकर १८ सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश जारी किए है। डीपी धाकड़ पिछली २ अगस्त से जेल में बंद है।
हाईकोर्ट से डीपी धाकड़ को धारा ३०७ में मिली जमानत के बाद इसी उपद्रव में जेल में बंद डेलनपुर निवासी भगवतीलाल पाटीदार के वकील मुकेश पाटीदार ने डीजे कोर्ट में इसी आधार पर जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। लेकिन इस दौरान शासकीय वकील सुभाष जैन ने जमानत पर आपत्ति लेते हुए तर्क दिया कि हाईकोर्ट से डीपी धाकड़ की जमानत इस आधार पर मंजूर हुई है कि उसने आंदोलन के दौरान किसी को चोट नहीं पहुंचाई और न ही पथराव किया था। जबकि भगवतीलाल पाटीदार ने पुलिसकर्मी पवनयादव पर पत्थर से हमला किया था। जिससे उसकी आंख फूट गई थी। दोनों तर्क में समानता नहीं है। जिससे आरोपी जमानत का हकदार नहीं है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर भगवतीलाल पाटीदार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
किसान आंदोलन के दौरान 4 जून को डेलनपुर में उपद्रव हुआ था। इसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें दो पुलिसर्मी घायल हुए थे। वहीं तीन पुलिस वाहन जला दिए थे। पुलिस ने प्रकरण में 57 नामजद लोगों सहित 250 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। इसमें धाकड़ सहित 57 नामजद लोगों के खिलाफ पुलिस ने आंदोलन के उपद्रव को लेकर तीन अलग-अलग केस दर्ज किए थे। इनमें से अब तक 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।