एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शिव मनावरे ने बताया कि 10 अक्टूबर 2014 को थाना रिंगनोद की चौकी ढोढर पर सुुबह 8:30 बजें सहायक उपनिरीक्षक जीएल भूरिया को मुखबीर से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड ढोढर स्थित यात्री प्रतीक्षालय पर दो महिलाए काले रंग के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा लेकर बैठी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुग्गीबाई व मांगीबाई नामक महिलाओं के कब्जें वाले काले रंग के दो बैग एवं दो प्लास्टिक के कट्टे व एक झोले को खोलकर चैक करने पर उनके अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पाया। तौल करने 56 किलो 500 ग्राम होना पाया गया।
दोनों महिलाओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त डोडाचुरा उन्हें राजू धाकड नामक व्यक्ति ने दिया था राजू दूर मोबाइल फोन से बात कर रहा था, जो पुलिस को देखकर भाग गया था। विशेष न्यायालय ने विचारण उपरांत अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए, आरोपी रुग्गीबाई एवं मांगीबाई को दोषसिद्ध पाते हुए सजा से दंडित किया और जुर्माना भी लगाया।
20 जून को गिरफ्तार हुआ था राजू
सूचना के आधार पर राजू उर्फ रामनिवास को पुलिस ने 20 जून 2015 को गिरफ्तार कर लिया। उसे भी आरोपी बनाया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उसे दोषमुक्त पाया।
सूचना के आधार पर राजू उर्फ रामनिवास को पुलिस ने 20 जून 2015 को गिरफ्तार कर लिया। उसे भी आरोपी बनाया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध को विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उसे दोषमुक्त पाया।