scriptनगरीय सीमा में विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंधित | Explosive or inflammable items banned in urban limits | Patrika News

नगरीय सीमा में विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंधित

locationरतलामPublished: Dec 08, 2021 11:32:14 am

Submitted by:

Sourabh Pathak

– भंडारण पर रोक के लिए जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
 

नगरीय सीमा में विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंधित

नगरीय सीमा में विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुओं पर प्रतिबंधित

रतलाम। नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत रतलाम प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित है। जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आदेश एसडीएम रतलाम शहर, नगर पुलिस अधीक्षक रतलाम के संयुक्त पत्र तथा निगमायुक्त के द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर जारी किया गया है।
उक्त आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्रों में नगर तथा ग्राम निवेश विकास योजना के निवेश क्षेत्र में निर्दिष्ट एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के विपरीत वैज्ञानिक रूप से संचालित कबाड़ दुकान, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, तेल, आइडियल गैस सिलेंडर गोडाउन एवं अन्य खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं के भंडारण इत्यादि के संचालको, भंडारणकर्ताओं को आदेशित किया जाता है कि वह अपनी अपनी दुकान, गोडाउन भंडारगृह इत्यादि को तत्काल प्रभाव से रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित करें।
20 दिसंबर की डेडलाइन
प्रशासन ने इसके लिए समय अवधि आगामी 20 दिसंबर नियत की है। उक्त आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
इसलिए जारी किए आदेश
विगत दिनों रतलाम शहर के मोहन नगर में संचालित एग्रीकल्चर पाइप्स के अवैध गोडाउन में घटित आगजनी की घटना के बाद आग पर काबू पाने में काफी समय लगा था। ऐसी घटना से मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की संभावना बनी रहती है। भविष्य में इस प्रकार का हादसा न हो उसे दृष्टिगत उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।
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