प्रशासन ने इसके लिए समय अवधि आगामी 20 दिसंबर नियत की है। उक्त आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र की परिधि में कोई भी व्यक्ति, संचालक, भंडारणकर्ता द्वारा कबाड़ दुकानों, गोडाउन, लकड़ी के गोडाउन, प्लास्टिक, प्लास्टिक से निर्मित सामग्री, डीजल, गैस सिलेंडर गोडाउन, किसी भी प्रकार के विस्फोटक एवं खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
विगत दिनों रतलाम शहर के मोहन नगर में संचालित एग्रीकल्चर पाइप्स के अवैध गोडाउन में घटित आगजनी की घटना के बाद आग पर काबू पाने में काफी समय लगा था। ऐसी घटना से मानव जीवन स्वास्थ्य को खतरे के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की संभावना बनी रहती है। भविष्य में इस प्रकार का हादसा न हो उसे दृष्टिगत उपरोक्त आदेश जारी किया गया है।