कमजोर आय वर्ग के नागरिकों के लिए सरकार रतलाम शहर में अफोर्डेबल हाउस स्कीम के तहत आवास का निर्माण करा रही है। पहले चरण में यह योजना भूमि की कम उपलब्धता के कारण शहर के डोसीगांव और बंजली क्षेत्र में प्रस्तावित है। अन्य हिस्सों के लिए भूमि की तलाश की जा रही है, इसके बाद यहां भी नए आवास बन सकते है, लेकिन नगर निगम अपने ही एक एक्ट से मिलने वाली भूमि का उपयोग नहीं करा पा रहा है।
कचरा फेंकने और वाहन खड़ा करने में हो रहा दरअसल, निगम एक्ट में कॉलोनी निर्माण करते समय कुल भूखंडों के १५ प्रतिशत के बराबर भूखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित किए जाते है। इसके साथ ही कॉलोनियों में स्लम भूमि के नाम से भी भूमि का आरक्षण किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग महज कचरा फेंकने और वाहन खड़ा करने में हो रहा है। इन भूमियों पर अफोर्डेबल हाउस बनने पर सरकार और नागरिकों दोनों को ही लाभ होगा। वहीं, आए दिन होने वाले अतिक्रमण व अवैध कब्जे के मामलों में भी कमी आएगी।
मुआवजा बचेगा, सुविधाएं भी होगी सरल
नगर निगम के एक्ट में दर्ज कॉलोनियों की 15 प्रतिशत भूमि का उपयोग होने पर नई भूमि का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा। इससे मुआवजा नहीं देना पड़ेगा और पहले ही निर्मित हो रही कॉलोनी मेें जगह मिलने पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही आबादी वाली कॉलोनियों की खाली भूमि पर अफोर्डेबल में रहने में दिक्कत नहीं होगी।
बुनियादी जरूरतों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा
एक्ट मेंं दर्ज भूमि का चयन होने पर सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था पर होने वाली सरकार का खर्च भी बच जाएगा और पात्र लोगों को इनका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आबादी वाली कॉलोनियों में रहने पर सुरक्षा संबंधी पहलु भी हल होगा।
ज्यादातर कॉलोनियों में कई भूखंड पड़े खाली निगम एक्ट के तहत कॉलोनी निर्मित होने पर कमजोर वर्ग के लिए छोड़े गए भूखंड वर्तमान में खाली पड़े है। इन पर कचरा फेंका जा रहा है या आवरा मवेशी जम जाते है। इन भूमियों की जानकारी नगर निगम और ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के पास दर्ज है। अफोर्डेबल के लिए भूमि की तलाश इन आरक्षित भूमियों के जरिए हल बन सकती है।
मुख्यमंत्री से मांग की है शहर में अफोर्डेबल हाउस कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित होने वाली कॉलोनी की भूमि पर हो सकते है। इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को भेजा गया है। ऐसा होने पर शहर में अनेक स्थानों पर खाली भूखंड पर लोगोंं को आवास मिल जाएंगे।
– सीमा टांक, पार्षद वार्ड क्रमांक 8 रतलाम सरकार की ओर से प्रक्रिया अफोर्डेबल सहित अन्य आवास स्कीम के नियम और प्रावधान सरकार की ओर से तय होते है। शहर में अफोर्र्डेबल के लिए आवश्यक भूमि पर मकान बन रहे है। अन्य स्थानों के लिए भूमि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर चिन्हांकन किया जाएगा।
– एसके सिंह, आयुक्त नगर निगम रतलाम