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रतलाम

इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा मेडिक्लेम का रुपया

इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा मेडिक्लेम का रुपया

रतलामNov 14, 2018 / 11:21 am

Sourabh Pathak

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इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा मेडिक्लेम का रुपया

रतलाम। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम ने युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के स्थानीय शाखा प्रबंधक, अभिकर्ता प्रकाश मेहता व मेडसेव हेल्थ केयर लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया है। मरीज के परिजनों द्वारा मेडिक्लेम प्रस्तुत करने पर कंपनी, अभिकर्ता व सहयोगी संस्था ने भुगतान करने से इनकार कर दिया था। इसे अभिभाषक ने चुनौती देते हुए न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें पीडि़त के पक्ष में मेडिक्लेम की राशि का भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
अभिभाषक सुनील लाखोटिया ने यह वाद दायर किया था। लाखोटिया ने अभिकर्ता प्रकाश मेहता पर भरोसा कर स्वयं के साथ पत्नी प्रतिभा व पुत्र निखिल के लिए तीन लाख रुपए की फैमिली मेडिकेयर पालिसी ली थी, जो 7 दिसंबर 2016 से 6 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए प्रभावशील थी। पत्नी का स्वास्थ्य खराब होने पर 4 से 6 मार्च 2017 तक वह रतलाम के निजी अस्पताल में भर्ती रही थी। यहां से बाद में 6 मार्च को दाहोद रेफर किया गया था।
दाहोद किया था रेफर
वहां पर 8 मार्च तक भर्ती रख उपचार करवाया था। इसकी सूचना रतलाम में भर्ती किए जाने के दौरान अभिकर्ता को दी थी। दाहोद से डिस्चार्ज होने के बाद उनके द्वारा १२ हजार का भुगतान करने का निवेदन किया था। इस संबंध में सभी दस्तावेज भी जमा करा दिए थे, उसके बाद भी भुगतान नहीं हो सका था।
मानसिक क्षति के लिए भी देना होगा
न्यायालस ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए पीडि़त को 5600 रुपए व उक्त राशि पर क्लेम निरस्त करने के दिन से राशि अदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज अदा करने व पीडि़त को मानसिक क्षति के लिए तीन हजार रुपए व परिवाद व्यय के दो हजार रुपए अदा करने के आदेश जारी किए है। उक्त फैसला फोरम की अध्यक्ष राधा सोनकर, सदस्य ओमप्रकाश ओझा व जयमाला संघवी ने सुनाया।

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