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रतलाम-लेबड़ टोल वसूली पर हाईकोर्ट की रोक

locationरतलामPublished: Feb 27, 2020 12:34:36 pm

Submitted by:

Sourabh Pathak

– इंदौर हाईकोर्ट ने अगले सात दिन तक वसूली टोल कलेक्शन करने से रोका, 3 मार्च को कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद होगा आगे का फैसला

Cross NHAI Toll Plazas for free if queue over 100 metres long, FasTag made 10 seconds

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रतलाम। स्टेट हाईवे 31 रतलाम से लेबड़ के बीच खस्ताहाल फोरलेन को देख उच्च न्यायालय इंदौर ने टोल वसूली पर रोक लगा दी है। ये रोक अगले सात दिन के लिए लगाई गई है। उच्च न्यायालय ने टोल कंपनी को सात दिन में सड़क की दोनों साइडों की मरम्मत करने के निर्देश दिए है। साथ ही इसकी वास्तविक रिपोर्ट ३ मार्च को कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। सड़कों की दुर्दशा के संबंध में अधिवक्ता प्रशांत ग्वालियरी, प्रांत संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा द्वारा जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
जनहित याचिका प्रस्तुत किए जाने के दौरान 12 फरवरी को टोल कंपनी के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय इंदौर में जवाब प्रस्तुत किया था कि लेबड़ से लेकर रतलाम तक दोनों लेने की सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। सड़के उचित स्थिति में है, इस पर याचिकाकर्ता प्रशांत ग्वालियरी द्वारा आपत्ति ली गई और कहा गया है कि सड़कें अभी भी खुदी हुई है। इस पर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा याचिकाकर्ता को सड़कों की वर्तमान स्थिति की फ ोटो पेश करने के लिए इसी दिन आदेशित किया गया था, जिस पर ग्वालियरी ने स्टेट हाईवे 31 की जर्जर व खुदी सड़कों के फ ोटो लेकर उच्च न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किए थे।
वास्तविकता कुछ और है
उच्च न्यायालय में 25 फरवरी को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति एससी शर्मा व न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें बताया गया कि जो तस्वीरें प्रस्तुत की गई है, वह सड़क की खराब स्थिति को दर्शाती हैं और सड़कें निश्चित रूप से खराब स्थिति में है। एेसे में टोल कंपनी द्वारा 12 फरवरी को सड़कों की मरम्मत को लेकर जो कहा गया उससे स्थिति वर्तमान फ ोटो को देखकर भिन्न लग रही है, एेसे में निश्चित रूप सड़कें खुदी हुई है।
मरम्मत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया
उच्च न्यायालय में टोल कंपनी के अधिवक्ता का कहना था कि सड़क की मरम्मत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंपनी के अधिवक्ता की इस बात पर न्यायालय ने कहा कि यह पिछली पेशी पर कहीं गई बात के विपरीत है। अत: आज की दिनांक से अगली पेशी तक टोल कंपनी वेस्टर्न एमपी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड को टोल कलेक्शन से रोका जाता है, जब तक की सड़क की मरम्मत पूर्ण नहीं हो जाती है। वहीं कलेक्टर रतलाम को 1 एक सप्ताह के भीतर 3 मार्च को सड़क की स्थिति के संबंध में रोड की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए आदेशित किया है।
प्रति दिन 40 लाख का नुकसान
रतलाम से लेबड़ तक सड़क मरम्मत के चलते टोल बंद किए जाने से टोल कंपनी को प्रतिदिन 40 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान होना बताया जा रहा है। यदि इसे सात दिन के हिसाब से जोड़े तो दो करोड़ 80 लाख रुपए कंपनी को नुकसान होना माना जा रहा है। उक्त मार्ग पर रतलाम जिले के जावरा क्षेत्र में माननखेड़ा, शहर के समीप चिकलिया व धार जिले के नागदा के पास टोल आता है। एेसे में उक्त सभी टोल पर वसूली बंद कर दी गई है।
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