रतलाम

बड़ी खबर: बेंगलूरु के ईमेल से मध्यप्रदेश में हड़कंप

अगर आप आयकरदाता है व रिटर्न नहीं भरा है तो एक बार अपने ईमेल की जांच जरूर कर ले। क्योंकि अब विभाग से नहीं बल्कि सीधे बेंगलूरु…।

रतलामJan 15, 2018 / 11:51 am

harinath dwivedi

 

रतलाम। अगर आप आयकरदाता है व रिटर्न नहीं भरा है तो एक बार अपने ईमेल की जांच जरूर कर ले। क्योंकि अब विभाग से नहीं बल्कि सीधे बेंगलूरु से इस बारे में सवाल-जवाब ईमेल के माध्यम से हो रहे है। आयकर विभाग ने प्रोसेसिंग की एक नई प्रक्रिया को शुरू किया है। इसमें विभाग हर रिटर्न को बारीकी से खंगाल रहा है। इसके बाद नोठिस जारी हो रहे है। रतलाम में इस प्रकार के नोटिस आने की शुरुआत हो गई है। बेंगलूरु से आ रहे ईमेल से मध्यप्रदेश के व्यापारियों में हड़कंप है।

 

विभाग ने करदाता द्वारा दी गई हर जानकारी को जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। असल में रतलाम रेंज में लक्ष्य के मुकाबले करीब २५ हजार नए करदाता कम सामने आए, जबकि देशभर में ये संख्या काफी अधिक रही। इसके बाद विभाग की नजर अब रतलामरेंज पर विशेष रुप से है। फॉर्म २६ एएस, फॉर्म १६ ए व फॉर्म १६ में दिखाई गई आय को रिटर्न में शामिल किया गया है या नहीं, इन दिनों इसकी सख्ती से जांच चल रही है। बताया जाता है कि रतलाम में इस प्रकार के नोटिस करीब एक दर्जन व्यापारियों को मिले है।

 

रोक रहे रिटर्न का फॉर्म

इन तीन फॉर्म की जांच के साथ ही अगर विभाग को अन्य कोई आय का स्त्रोत नजर आया तो रिटर्न के फॉर्म को रोका जा रहा है। इसके साथ ही इसको भरने वाले आयकरदाता को सीधे दिए गए ईमेल पर नोटिस देकर सवाल-जवाब किए जा रहे है। एेसे में सवालों के जवाब के साथ ही आयकरदाता को फिर से अपना रिटर्न जमा करने को कहा जा रहा है। फिर से दाखिल किया गया रिटर्न ही मंजूर किया जाएगा।

 

जवाब सिर्फ ऑनलइन मंजूर

इसमें बड़ी बात ये है कि बैंगलोर से जो सवाल-जवाब आयकरदाता को रेंज में भेजे है वह ईमेल कि जरिए भेजे है। एेसे में इनके जवाब भी ईमेल के माध्यम से ही देना होंगे। एेसे में आयकरदाता को जवाब देने के लिए तीस दिन का समय दिया जा रहा है। यदि करदाता पूछे गए सवाल से सहमत नहीं है या बढ़ी हुई आय के संदेश को मंजूर नहीं करता है तो उसको ३० दिन में अपनी बात कहने का अवसर दिया जा रहा है। अगर जवाब नहीं पहुंचता है या ई मेल से जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा की आयकरदाता ने आय अधिक की व उसको छूपाया है।

 

सीधे मांग रहा है जवाब

आयकर जमा में कमी होने पर विभाग सीधे करदाता से जवाब मांग रहा है। सभी करदाता को ऑनलाइन देना होगा। इससे करदाता सावधान रहें व अपने ईमेल चैक करते रहें। क्योंकि कभी भी कोई सवाल आ सकता है। इसका जवाब करदाता को ३० दिन के अंदर देना होगा नहीं तो विभाग कार्रवाई करेगा।

– सतीश सोलंकी, संयुक्त आयकर आयुक्त, रतलाम रेंज


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