सावधान! रेल में किया ये काम तो लगेगा 10 हजार का फटका, करोड़ों यात्रियों पर पडेग़ा असर
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रतलाम। भारतीय रेलवे ने अचानक से रेल में यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को तगड़ा झटका दे दिया है। अचानक बगैर बताए लागू किए गए इस नियम ने रेल यात्रियों के होश उड़ा दिए है। हैरानी की बात ये है कि इस बारे में यात्रियों को पता तब चल रहा है जब वो अनजाने में गलती कर चूके होते है। पूरे मामले को आप जरूर पढे़ं, क्योंकि यात्रा के दौरान एक न एक बार इस प्रकार की गलती यात्री से होती ही है। यहां पढे़ं पूरा मामला क्या है।
railway alart hindi news” src=”https://new-img.patrika.com/upload/2018/08/26/untitled_5_3317047-m.jpg”>रेलवे ने उन यात्रियों को सबक देने की शुरुआत कर दी है जो बगैर कारण के ट्रेन की जंजीर खींचते है। अब ये कार्य करने पर यात्री को रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा जाएगा। इसके लिए रेलवे के नियम बदलते हुए बगैर कारण जंजीर खींचने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। पहले 500 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक जुर्माना था। लेकिन अब रेल पुलिस बल एेसे मामलों में आरोपपत्र के साथ-साथ रेलवे को हुए नुकसान का ब्यौरा भी देगी। इससे बगैर वैध कारण के चेन खींचने वाले पर 10 हजार रुपए तक का दंड लगेगा।
जून में बनी थी ये योजना असल में उत्तर भारत की अनेक ट्रेन तय समय से काफी देरी से चलती है। ये शुरुआती स्टेशन से तो समय पर छूटती है, लेकिन आगे के कुछ स्टेशन पर पहुंचते-पहुंचते चार से छह घंटे की देरी पर पहुंच जाती है। जून माह में रेलमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चाहे जो कदम उठाओ, लेकिन ट्रेन को समय पर चलाओ। इसके बाद अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में ये सामने आया कि बगैर कारण के ट्रेन की जंजीर खींचने के चलते ट्रेन लेट हो रही है। इससे रेलवे को नुकसान भी हो रहा है।
ये है रेलवे का नियम अभी तक रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत चेन पुलिंग होने पर पकड़े जाने पर अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना या एक साल तक की कैद का प्रावधान है। आमतोर पर रेलवे मजिस्ट्रेट आरोपियों पर 500 रुपये ही जुर्माना कर उसे छोड़ देते थे। जुर्माना न देने की स्थिति में केवल नाममत्र केसों में ही एक माह की सजा होती थी।
इस तरह बरती जा रही सख्तीकेस 1 20 जून 2018 में गोवा एक्सप्रेस से सफर करने वाले कार्तिक ने चेन पुलिंग की। इन पर बाद में मजिस्ट्रेट ने छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
केस 2 20 जून 2018 में चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे सुबोध ने बिना कारण ट्रेन की चेन खींच दी। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आरपीएफ ने मामला दर्ज कर आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। इस मामले में आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केस 3 11 जुलाई को गोल्डन टेम्पल मेल से राहुल सफर कर रहे थे। उन्होंने चेन पुलिंग की तो उन पर मजिस्टेट ने 8 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। ये कारण तो अनुमती जंजीर खींचने की
मेडिकल एमरजेंसी, बिजली, पानी, शौचालय की सेवा में कमी पर चेन खींचने पर सजा नहीं, लेकिन सुनवाई के दौरान यह साबित होना चाहिए। – जेके जयंत, जनसंपर्क अधिकारी, रतलाम रेल मंडल