रेलवे अपने यात्रियों के लिए एक खुशी वाली राहत भरी खबर लाई है। अब रेलयात्री तत्काल टिकट पर भी सौ फीसद रिफंड पा सकते हैं। हालांकि, रेलवे ने इसके लिए कुछ शर्तें तय की हैं। रेलवे के नए नियम के मुताबिक, रेलवे ने पांच शर्तों पर तत्काल टिकट पर सौ फीसद रिफंड देने की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत काउंटर और ई-टिकट दोनों पर रिफंड मिलेगा। इससे पश्चिम रेलवे सहित रतलाम रेल मंडल में बड़ा लाभ होगा।
ओर भी हुए है बदलाव इतना ही नहीं, नए नियम के मुताबिक यदि यात्री को बुक टिकट श्रेणी से नीचे की श्रेणी में यात्रा की सुविधा मुहैया कराया जाता है तो रेलवे किराये के अंतर के साथ ही तत्काल का चार्ज भी लौटाएगी। रतलाम रेलवे के पीआरओ जेके जयंत ने बताया कि पांच शर्तों के आधार पर तत्काल टिकट पर भी सौ फीसद रिफंड देने का नियम बनाया गया है।
अतिरिक्त भुगतान पर मिलता है तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा अर्जेंट परिस्थिति के लिए मुहैया कराई गई हैं, ताकि कम समय में यात्रियों को टिकट मिल सकें। यात्रियों को इस सुविधा के अंतर्गत बुकिंग के लिए सामान्य किरायों के अलावा तत्काल टिकट शुल्क का भी भुगतान करना होता है। तत्काल कोटा के अंतर्गत टिकट बुकिंग रेलवे काउंटर पर होती है। हालांकि तत्काल टिकट बुकिंग अब आसानी से रेलवे की वेबसाइड आइआरसीटीसी से ऑनलाइन भी कराई जा सकती है। एसी श्रेणी में तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है, जबकि नॉन एसी क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे से होती है। तत्काल टिकट बुकिंग यात्रा से एक दिन पहले कराई पड़ती है। एक पीएनआर पर अधिकतम चार यात्रियों की ही टिकट बुकिंग हो सकती है।
अब तक नहीं मिलता था रिफंड तत्काल टिकट बुक करने के बाद जब उसे कैंसिल किया जाता है तो उस पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। वहीं तत्काल कोटा के तहत बुक की गई आरएसी टिकट को ट्रेन जाने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक कैंसिल करने पर रिफंड मिलता है। वहीं तत्काल कोटा में ऑनलाइन बुक की गई टिकट वेटिंग में है तो अपने आप कैंसिल हो जाती है, और रिफंड खाते में चला जाता है। आज हम आपको तत्काल टिकट के रिजर्वेश से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। आपको तत्काल टिकट कैंसिल कराने पर भी 100 फीसदी रिफंड मिल सकता है। इसके लिए रेलवे की कुछ शर्तें हैं।
ये हैं वो पांच शर्तें जिनपर मिलेगा 100 फीसद रिफंड – प्रारंभिक स्टेशन पर तीन घंटे विलंब से आने पर।
– ट्रेन का अंतिम समय पर किसी कारण से रूट डायवर्ट होने।
– पूर्व से घोषित बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने।
– रेलवे के कोच डैमेज होने।
– यात्री द्वारा बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर।
– ट्रेन का अंतिम समय पर किसी कारण से रूट डायवर्ट होने।
– पूर्व से घोषित बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने।
– रेलवे के कोच डैमेज होने।
– यात्री द्वारा बुक टिकट वाली श्रेणी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर।