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मध्यप्रदेश से यूपी-गुजरात तक पुलिस रेकॉर्ड में दर्ज है लाला बंधु

locationरतलामPublished: Oct 13, 2021 02:32:43 pm

Submitted by:

Sourabh Pathak

– जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखने सहित नशे के कारोबार से जुड़े होने के भी हैं मामले

कॉम्पलेक्स को जमींदोज कर दिया गया

कॉम्पलेक्स को जमींदोज कर दिया गया

रतलाम। जिले के ढोढर में जिस शासकीय भूमि पर जिन लालाओं का कब्जा था, उन पर कई सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस की माने तो उक्त जमीन के मामले में चार लोगों के नाम सामने आए थे जिनका अपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर उनके खिलाफ रतलाम सहित अन्य जिलों में विभिन्न प्रकार के मामले दर्ज है। प्रशासन की माने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद जब जिले भर के अपराधिक किस्म के लोगों के पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड खंगाले गए तो उनमें इन 4 लोगों के नाम भी सामने आए। इन लोगों के द्वारा ढोढर में फोरलेन से लगी 17000 वर्ग फीट भूमि पर 106 दुकान का कॉम्पलेक्स खड़ा किया गया था जिस पर प्रशासन की नजर पड़ी तो उसके द्वारा रविवार को कॉम्पलेक्स को जमींदोज कर दिया गया।
15 करोड़ से अधिक की है भूमि
पुलिस और प्रशासन के द्वारा जिस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, वह लगभग 15 करोड़ से अधिक की होना बताई जा रही है। प्रशासन के पास जमीन आने के बाद अब वह इसका नए सिरे से सीमांकन करके इसे अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई कर रहा है। जल्द ही पूरी भूमि पर प्रशासन कब्जा करके उस पर आगे क्या करना है, इसकी रणनीति तय करेगा।
हाई कोर्ट में करेंगे अपील
प्रशासन ने जिस भूमि को अपना बताते हुए, उस पर अवैध कब्जा दर्शाकर कॉम्प्लेक्स को गिराया है, उस मामले में कॉम्प्लेक्स से जुड़े लोगों की माने तो उन्हें पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया और उनकी सुनवाई भी नहीं की गई जबकि जमीन नियम अनुसार खरीदकर उसका नामांतरण भी कराया गया था। उसके बाद भी प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की है, उसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। प्रशासन के खिलाफ अपील की जाएगी।
– नजीम खान पठान निवासी परवलिया

– 6 मामले दर्ज

– अवैध हथियार रखने सहित एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। इनमें अवैध हथियार और जानलेवा हमले से जुड़े मामले रतलाम जिले के रिंगनोद थाने में हैं जबकि एनडीपीएस एक्ट से जुड़े तीन मामले वाराणसी, अहमदाबाद और लखनऊ में दर्ज हैं। कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन है तो एक मामला में दोषमुक्त है।

– मीर आजम निवासी परवलिया

– 3 मामले दर्ज

– जानलेवा हमला करने सहित बलवा और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। इन तीनों ही मामलों में न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर अलग-अलग सजा भी दी है।
– शहजाद उर्फ शाश्वत निवासी लसुडिया इला दलौदा जिला मंदसौर

– 4 मामले दर्ज

– जानलेवा हमला करने सहित बलवा और एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। इनमें एक प्रकरण रतलाम जिले के रिंगनोद थाना क्षेत्र में जबकि तीन मामले मंदसौर जिले के हैं जिनमें दो प्रकरण भावगढ़ थाना क्षेत्र एक मामला वायडी नगर मंदसौर थाने पर दर्ज है।
– शम्मी उल्ला निवासी परवलिया

– 2 मामले दर्ज

– जानलेवा हमला करने के साथ ही अवैध रूप से हथियार रखने व एक अन्य प्रकरण में रतलाम जिले के जावरा शहर थाना और एक प्रकरण नागदा के मंडी थाना में दर्ज है। पुलिस की माने तो इन सभी के खिलाफ कुछ और जानकारियां भी जुटाई जा रही है।

इनका कहना है
चार लोगों पर दर्ज है कई मामले
– प्रशासन के द्वारा जिस भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, वह जिन लोगों के नाम थी उनके खिलाफ कई सारे गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उक्त भूमि से जुड़े मामले में 4 लोगों के नाम सामने आए थे जिन पर जानलेवा हमला, बलवा, अवैध हथियार सहित एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामले दर्ज हैं।
गौरव तिवारी, पुलिस अधीक्षक, रतलाम
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