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केरल से आने वाले यात्री को जानकारी देना अनिवार्य

locationरतलामPublished: Jul 31, 2021 10:20:30 pm

Submitted by:

Ashish Pathak

रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर यदि केरल राज्य से कोई passenger आता है तो उसकी सूचना कोरोना कंट्रोल रुम पर अनिवार्य रुप से देना होगी।

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रतलाम. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर यदि केरल राज्य से कोई train passenger आता है तो उसकी सूचना कोरोना कंट्रोल रुम पर अनिवार्य रुप से देना होगी चाहे वह उनका पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, भाई-बहन या अन्य कोई भी bus passenger व्यक्ति हो।
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जानकारी देना आवश्यक किया गया

कोरोना संक्रमण बीमारी को डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक महामारी के रुप में चिन्हित किया गया है तथा मप्र शासन द्वारा मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 के अन्तर्गत सम्पूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है। केरल राज्य से आने वाले व्यक्ति को कोरोना कंट्रोल रुम रतलाम पर पर इसकी जानकारी देना आवश्यक किया गया है।
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कंट्रोल रुम के दूरभाष नं

केरल राज्य से आने वाले व्यक्ति को आने की सूचना रतलाम शहर के कोरोना कंट्रोल रुम के दूरभाष नं. 07412-242400, रतलाम ग्रामीण 8827313364, सैलाना 07413-278630, जावरा 8602457916 तथा आलोट 07410-230428 कंट्रोल रुम पर अनिवार्य रुप से देना होगी। ऐसे व्यक्ति अनिवार्यतः सात दिन के लिए होम क्वारेंटाईन रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जो सात दिवस से कम अवधि के लिए जिले में आएंगे उन्हें 48 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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दण्डनीय अपराध होगा

कोरोना वायरस से पीडित, संक्रमित व्यक्ति केरल राज्य से आए किसी व्यक्ति की जानकारी न देना, तथ्यों को छुपाना व कोरोना वायरस से पीडित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे कि होम आइसोलेशन, आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना, डाक्टर या सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के चला जाता है वह पीडित व्यक्ति दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 336 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर विधि सम्बद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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