कोर्ट ने मंगलवार को बहुचर्चित कपिल राठौर दोहरे हत्याकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायाधीश ने कोर्ट ने आरोपी नासिर, मुसैफ, हैदर, रिजवान, याह्या खान, जाहिद खान को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मूसा को 5 साल के कारावास की सजा सुनाई। अन्य अभियुक्त सैफुल्ला को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दोपहर को सुनाए फैसले में दोषमुक्त किया गया है।
14 दिन तक रहा था कफ्र्यू
बता दे कि रतलाम शहर को एक पखवाडे तक कफ्र्यू के साये में ढकेल देने वाले बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड का फैसला मंगलवार को हुआ। एडीजे तरुण सिंह ने इस मामले पर मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसले के लिए सुबह ही आरोपियों को उज्जैन स्थित भैरवगढ़ जेल से रतलाम की जिला मुख्यालय की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। सुबह से ही पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। एसपी गौरव तिवारी और एएसपी डॉ. राजेश सहाय, प्रदीप शर्मा, सीएसपी विवेकसिंह सहित तीन थानों के टीआई, पुलिस बल न्यायालय परिसर से लेकर सभी संदिग्ध स्थानों तक लगातार गश्त करते रहे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी एतहियातन पुलिस बल की तैनाती सोमवार रात से ही कर दी गई थी जो अभी तक जारी है। भारी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया तो आरोपियों के साथ कोर्ट परिसर में कुछ के परिजन भी मौजूद थे।
बता दे कि रतलाम शहर को एक पखवाडे तक कफ्र्यू के साये में ढकेल देने वाले बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड का फैसला मंगलवार को हुआ। एडीजे तरुण सिंह ने इस मामले पर मंगलवार दोपहर करीब 3.30 बजे अपना फैसला सुनाया। फैसले के लिए सुबह ही आरोपियों को उज्जैन स्थित भैरवगढ़ जेल से रतलाम की जिला मुख्यालय की कोर्ट में कड़ी सुरक्षा में लाया गया था। सुबह से ही पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील रहा। एसपी गौरव तिवारी और एएसपी डॉ. राजेश सहाय, प्रदीप शर्मा, सीएसपी विवेकसिंह सहित तीन थानों के टीआई, पुलिस बल न्यायालय परिसर से लेकर सभी संदिग्ध स्थानों तक लगातार गश्त करते रहे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भी एतहियातन पुलिस बल की तैनाती सोमवार रात से ही कर दी गई थी जो अभी तक जारी है। भारी सुरक्षा के बीच फैसला सुनाया गया तो आरोपियों के साथ कोर्ट परिसर में कुछ के परिजन भी मौजूद थे।
ये हुआ था चार वर्ष पहले घटनाक्रम बता दे कि चार वर्ष पूर्व 27 सितम्बर 2014 को दोपहर करीब 12 बजे बाद अज्ञात आरोपियों ने नगर निगम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष व कांगे्रस नेता यास्मीन शैरानी पर फायर किए थे। इस घटना के बाद शहर में तनाव व्याप्त हो गया था और धड़ाधड़ शहर बन्द हो गया था। इस दौरान शहर के अनेक चौराहों पर भीड़ ने तोडफ़ोड़ की थी। इसी दौरान पांच आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए भीड़ के साथ रोडवेज बस स्टैण्ड पर पंहुचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड की दुकान पर हमला कर दिया था। इस वारदात में आरोपियों ने कपिल राठौड पर एक के बाद एक रिवाल्वर से कई फायर किए थे। इतना ही नहीं दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी पुखराज के गले पर छूरे से वार किए गए थे। सामने नजर आने पर कपिल राठौड के छोटे भाई विक्रम राठौड पर भी गोलियां दागी गई थी। इस घटना में कपिल और पुखराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि कपिल का भाई विक्रम गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस हत्याकाण्ड के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था।
कुल नौ आरोपी थे मामले में पुलिस ने कपिल और पुखराज की हत्या के प्रकरण में कुल नौ आरोपियों को नामजद किया था। इनमें से आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके है, जबकि एक आरोपी मुतल्लिफ अब तक फरार है। अभियोजन के अनुसार हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी हैदर पिता इमदाद शैरानी, रिजवान पिता रमजानी शैरानी, मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इरफान शैरानी, नासिर उर्फ निसार अली पिता निजाम अली ने इस हत्याकाण्ड को अंजाम दिया था।