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खुश खबरी: मोदी सरकार ने बदल दिया 165 वर्ष पूर्व का ये नियम, लाखों कर्मचारियों को होगा सीधे लाभ

locationरतलामPublished: Sep 05, 2018 03:48:53 pm

Submitted by:

Ashish Pathak

खुश खबरी: मोदी सरकार ने बदल दिया 165 वर्ष पूर्व का ये नियम, लाखों कर्मचारियों को होगा सीधे लाभ

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रतलाम। अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे, उसमें लगातार बदलाव हो रहा है। इसी के अंतर्गत केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए 165 पहले के एक नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस बदलाव से देशभर के लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। बड़ी बात ये है कि इस बदलाव के आदेश सरकारी दफ्तरों में पहुंच गए है।
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रेलवे ने गु्रप डी व गुप सी के कर्मचारियों के 165 वर्ष पूर्व बने तबादले के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब तक इन कर्मचारियों को अगर एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादला करवाना हो तो अब तक फाइल को वरिष्ठ कार्यालय भेजना पड़ता था। अब रेलवे ने इस नियम में बड़ा बदलाव करते हुए इसके सारे अधिकार मंडल के रेल प्रबंधक या डीआरएम को दे दिए है। रतलाम मंडल में बता दे कि गुप सी व डी के करीब 10 हजार कर्मचारी है जिनको इस आदेश से बड़ा लाभ होगा।
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भारतीय रेलवे के पास थे अधिकार

जब 1853 में भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई थी, तब से विभागीय कर्मचारी के तबादले से लेकर एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादले के अधिकार भारतीय रेलवे के पास थे। वर्ष 2018 में पहली बार विभाग के विभाग में एक शहर से दूसरे शहर में तबादले के अधिकार जोन को दिए गए। इसके बाद अनेक बदलाव हुए व एक जोन से दूसरे जोन में कर्मचारी को तबादला की अनुमती सुविधा व नियम अनुसार देने की घोषणा की गई।
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ये ले लिया बड़ा निर्णय

अब रेलवे ने जो निर्णय लिया है, वो कर्मचारी की सुविधा के अनुसार देखें तो काफी बड़ा है। इसको एेसे समझ सकते है कि गुप डी से लेकर गु्रप सी का एक कर्मचारी वाणिज्य विभाग में मंदसौर या नीमच में कार्य कर रहा है, वो इंदौर या महू आना चाहता है, लेकिन इस प्रकार का पद रिक्त नहीं है, तो अब तक के नियम अनुसार उसको पद रिक्त होने का इंतजार करना पड़ता था। नए नियम में वाणिज्य विभाग का कर्मचारी परिचालन से लेकर वित्त य अन्य किसी भी विभाग में आ सकेगा। इसके लिए समान विभाग में पद रिक्त होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
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इन्होंने जारी किए आदेश

इस बारे में रेलवे बोर्ड स्थापना के डिप्टी डायरेक्टर एमके मीणा ने 24 अगस्त को जारी किए है। रतलाम सहित देशभर के मंडल रेल प्रबंधक को भेजे गए इस आदेश में इस बात का उल्लेख है कि गजेटेड अधिकारी को छोड़कर एक विभाग से दूसरे विभाग में तबादले के अधिकार तत्काल प्रभाव से डीआरएम को दिए जाते है।
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एक लाख से अधिक को लाभ

पश्चिम रेलवे की बात करें तो इस जोन के 6 मंडल में एक लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे बड़ा लाभ होगा। अकेले रलताम मंडल में ही इससे 10 हजार से कुछ अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।
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बेहतरी के लिए लगातार कार्य

रेलवे में कर्मचारियों की बेहतरी के लिए लगातार कार्य किए जा रहे है। इसी उद्देश्य से वरिष्ठ कार्यालय द्वारा डीआरएम को ये अधिकार दिए गए है।

जेके जयंत, प्रवक्ता, रतलाम रेल मंडल
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