प्रत्याशियों की हकीकत आमजन जान सके उसके लिए भी आयोग ने निर्धारित प्रपत्र तैयार किया है। साथ ही कहा कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में उनके द्वारा यह जानकारी प्रकाशित करानी है। वहीं आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे।
मतदान के पांच दिन पूर्व मतदाता पर्ची के वितरण का काम पूरा हो जाएगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केंद्र पहुंचने का नक्शा भी रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताओं से पावती भी प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेंगे। फ ोटो युक्त मतदाता पर्ची यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास मिलने या वितरण किए जाने पर उसे नियमों का उल्लंघन माना जाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।