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प्रत्याशी को टीवी व समाचार पत्र में छपवाकर बताना होगा की वह अपराधी है या नहीं

locationरतलामPublished: Oct 17, 2018 11:41:33 pm

Submitted by:

Sourabh Pathak

प्रत्याशी को टीवी व समाचार पत्र में छपवाकर बताना होगा की वह अपराधी है या नहीं

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प्रत्याशी को टीवी व समाचार पत्र में छपवाकर बताना होगा की वह अपराधी है या नहीं

रतलाम। चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने इस बार एक नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत अब यदि किसी उम्मीदवार ने कोई अपराध किया है, या उसका कोई मामला न्यायालय में चल रहा है, तो उसे समाचार पत्र में छपवाने के साथ ही टीवी में भी अपनी कार गुजारिया उजागर करना होगी। ये नियम उन उम्मीदवारों के लिए भी है, जिन पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
निर्वाचन आयोग के इस नियम से अब हर प्रत्याशी की कारगुजारी आमजन के सामने उजागर हो जाएगी, जिसका उसे खामियाजा भी भुगतान पड़ सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संसद के दोनों सदनों और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों में उन अभ्यर्थियों, जिनके विरूद्ध आपराधिक मामलें या तो लंबित हैं या पूर्व में दोषसिद्धि के मामले हैं, तो उनके द्वारा व उन राजनैतिक दलों जो ऐसे अभ्यर्थी खड़े करते हैं, वह ऐसे मामलों के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक वितरण वाले समाचार पत्रों में एक घोषणा प्रकाशित करेंगे।
फार्मेट किया तैयार
प्रत्याशियों की हकीकत आमजन जान सके उसके लिए भी आयोग ने निर्धारित प्रपत्र तैयार किया है। साथ ही कहा कि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तारीखों में उनके द्वारा यह जानकारी प्रकाशित करानी है। वहीं आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टीवी चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे।
पर्ची पर होगा मतदान केंद्र का नक्शा
मतदान के पांच दिन पूर्व मतदाता पर्ची के वितरण का काम पूरा हो जाएगा। इस बार मतदाता पर्ची में मतदान केंद्र पहुंचने का नक्शा भी रहेगा। पर्ची वितरण के समय बीएलओ मतदाता पर्ची की मतदाताओं से पावती भी प्राप्त करेगा। ऐसे मतदाता जिनको मतदाता पर्ची का वितरण नहीं हो पाया उनकी सूची पीठासीन अधिकारी अपने पास रखेंगे। फ ोटो युक्त मतदाता पर्ची यदि किसी अनाधिकृत व्यक्ति के पास मिलने या वितरण किए जाने पर उसे नियमों का उल्लंघन माना जाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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