विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र के पांच अभ्यर्थियों ने निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया है। रिटर्निंग अधिकारी जावरा विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सभी को तय समय सीमा में अपना चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना था किंतु पांच अभ्यर्थियों ने अब तक यह खर्च रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत नहीं करते हुए निर्वाचन नियमों की अवहेलना की है। इन अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में निर्वाचन प्रेक्षक के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि नोटिस दिए जाने के तीन दिनों के भीतर अभ्यर्थियों द्वारा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।
इन्हें जारी हुई है नोटिस रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार जावरा विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी बसपा के भंवर झाला, भाजपा के राजेंद्र पांडे, शिवसेना के प्रकाश मदन, आल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस के बसंतीलाल प्रभुलाल और बहुजन संघर्ष दल के रघुनाथ परिहार हैं। निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से या अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दैनिक व्यय के लेखे वाले रजिस्टर को 17 नवंबर को व्यय प्रेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना था लेकिन तय दिन तक इनके द्वारा व्यय प्रेक्षक के समक्ष रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है।
नहीं तो वापस ले लेंगे वाहनों की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करते हुए कारण दर्शित करें कि किन परिस्थितियों में यह रजिस्टर का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक को नहीं कराया गया। इसके साथ ही 21 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे अपने दैनिक व्यय के लेखे वाले रजिस्टर को विधिवत संधारण उपरांत व्यय प्रेक्षक के समक्ष अनिवार्यता प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें विरत रहने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 171 झ के अधीन सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाएगी और वाहन प्रयोग के लिए दी गई अनुमति भी वापस ले ली जाएगी।