जिस पर सवेरा लॉज संचालक ने तहसीलदार के फैसले पर एसडीएम कोर्ट में अपील की थी। अपील पर 15 नवम्बर को एसडीएम ने फैसला दिया और तहसीलदार के फैसले को यथावत रखते हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए। आदेश के परिपालन में मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे प्रशासनिक अमला, दल बल सहित पिपलौदा रोड चौराहे पर पहुंचे और सामान हटाने के लि एक घंटे का समय देेने के बाद कार्रवाई प्रारंभ की। इस दौरान इसी चौराहे पर संचालित होने वाली देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान भी ध्वस्त कर दी गई। शराब दुकान तोड़ते समय बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक मिला तो प्रशासन ने आबकारी अधिकारी बुलाया और उन्है स्टॉक चेक करने के आदेश दिए।
मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय, सीएमओ डॉ. केशवसिंह सगर, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, शहर थाना प्रभारी प्रमोद साहू तथा ओद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी बीएल सोलंकी राजस्व तथा पुलिस बल व नपा अमले के साथ पहुंचे। सवेरा लॉज संचालक अशरफ पिता चांद खां निवासी बोरदा के साथ ही यहां संचालित होने वाली देशी व अंग्रेजी शराब दुकान संचालकों को एक घंटे में सारा सामान हटाने का समय दिया था, जबकि एसडीएम के आदेश के बाद इन लोगों को प्रशासन ने सूचना पत्र दे दिया था, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सामान खाली नहीं किया। इस पर प्रशासन ने उन्हे खाली करने का समय दिया। इस दौरान महिला कान्सटेबल और महिला पटवारी ने घर भी मौजुद रही। उनकी मौजूदगी में सामान खाली हुआ और जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ।