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लोक अदालत में बिजली प्रकरणों की मूल राशि में मिलेगी 30 फीसदी तक छूट

locationरतलामPublished: Dec 07, 2021 07:51:46 pm

Submitted by:

Ashish Pathak

पचास हजार नोटिस जारी, बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से तैयारी

lok adalat

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रतलाम. मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारी की गई है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर आयोजित होने वाली लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों के समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे है। अब तक 50 हजार नोटिस जारी किए गए है। लोक अदालत में सिविल राशि पर तीस फीसदी तक छूट दी जाएगी, ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी।
15 bench set up for Lok Adalat
IMAGE CREDIT: patrika
मप्रपक्षेविविकं के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने निर्देश पर कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों में लोक अदालत की तैयारी का जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। मुख्य महाप्रबंधक वैश्य ने बताया कि प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व,अपराधशमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।
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समन्वय स्थापित कर रहे


लोक अदालत में समझौते के लिए सकारात्मकता के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अब तक 50 हजार प्रकरणों के संबंध में नोटिस दिए गए है। इंदौर सहित मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। लोक अदालत के दौरान कोविड प्रोटोकाल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंपनी स्तर पर लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को दायित्व सौपा गया है।
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