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मोदी सरकार का करोड़ों पेंशनरों को बड़ा तोहफा

locationरतलामPublished: Oct 03, 2019 04:12:08 pm

Submitted by:

Ashish Pathak

अब तक केंद्र सरकार के वे पेंशनर जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के है, उनको जीवीत होने का प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में देने की पात्रता थी। इससे बैंक में लंबी – लंबी लाइन लगती थी। ताजा निर्णय में ये सुविधा इसी माह से शुरू कर दी गई है।

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रतलाम। अब तक केंद्र सरकार के वे पेंशनर जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के है, उनको जीवीत होने का प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में देने की पात्रता थी। इससे बैंक में लंबी – लंबी लाइन लगती थी। ताजा निर्णय में ये सुविधा इसी माह से शुरू कर दी गई है। लंबे समय से पेंशनर से जुड़ी संस्था इस मांग को कर रही थी, जिसको केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूर कर लिया है।
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अब तक बैंक से पेंशन लेने वाले 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों को अपने जीवीत होने का प्रमाण पत्र नवंबर माह में देना होता था। सिर्फ एक माह ये सुविधा होने से बैंक में भीड़ लगती थी व पेंशनर परेशान होते थे। अब नए आदेश के मुताबिक पेंशनर नवंबर के साथ – साथ अक्टूबर माह से भी ये प्रमाणपत्र दे पाएंगे। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाशचंद्र व्यास व सचिव एचएन जोशी ने बताया कि सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी रेलवे, पोस्टल, आयकर, डिफेंस के पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए पेंशन मंत्रालय द्वारा राहत प्रदान की गई है।
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नवंबर में थी अब तक ये सुविधा

सेंट्रल गवर्नमेंट एवं रेलवे वर्तमान में प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार नवंबर माह में पेंशन लेते समय बैंक में जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता था। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष कामरेड शिवगोपाल मिश्रा द्वारा पेंशन मंत्रालय से यह मांग की थी कि 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में बैंकों में अधिक समय देना पड़ता है। 80 वर्ष का पेंशनर स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अक्टूबर माह निश्चित किया जाए। जिससे पेंशनर एक और भीड़ से बच सकेंगे तथा समय भी नष्ट नहीं होगा।
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मंत्रालय ने मंजूर की मांग

मंत्रालय ने इस मांग को स्वीकार करते हुए यह आदेश जारी किया है कि अब केंद्रीय पेंशनर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र अक्टूबर माह में जमा कर सकते हैं। 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनर वर्तमान नियमानुसार नवंबर माह में जमा करेंगे। उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। सरकार के इस निर्णय से सेंट्रल गवर्नमेंट व रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के प्रमुख सलाहकार गोविंदलाल शर्मा, संरक्षक हंसी शिवानी, शांतिलाल शर्मा, आई एल पुरोहित, रामखेलावन कुमायूं ने प्रसन्नता जाहिर की।
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