पेरोल का आवेदन खारिज, सूचना नहीं दी
जिला जेल में बंद एक कैदी की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत ने जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए है। जेल में मोबाइल प्रतिबंधित है तो कैदी ने ये शिकायत कैसे कर दी। हालांकि जेल प्रशासन अपनी सफाई में यह शिकायत परिजनों के माध्यम से होने की बात कह रहा है। वहीं, परिजनों का कहना है कि पैरोल निरस्तगी की सूचना उन्हें नहीं दी गई। जिला जेल रतलाम में मीयादी बंदी घनश्याम पिता दिनेश की तरफ से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया है। कैदी ने शिकायत में बताया कि उसे पेरोल नहीं दी जा रही है। उसने एक वर्ष पूर्व पेरोल के लिए आवेदन दिया था जिस बारे में आज तक न तो कैदी को ना ही परिजनों को आवेदन निरस्त होने की जानकारी जेल प्रशासन ने दी।
जिला जेल में बंद एक कैदी की सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत ने जेल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए है। जेल में मोबाइल प्रतिबंधित है तो कैदी ने ये शिकायत कैसे कर दी। हालांकि जेल प्रशासन अपनी सफाई में यह शिकायत परिजनों के माध्यम से होने की बात कह रहा है। वहीं, परिजनों का कहना है कि पैरोल निरस्तगी की सूचना उन्हें नहीं दी गई। जिला जेल रतलाम में मीयादी बंदी घनश्याम पिता दिनेश की तरफ से सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया है। कैदी ने शिकायत में बताया कि उसे पेरोल नहीं दी जा रही है। उसने एक वर्ष पूर्व पेरोल के लिए आवेदन दिया था जिस बारे में आज तक न तो कैदी को ना ही परिजनों को आवेदन निरस्त होने की जानकारी जेल प्रशासन ने दी।
जेल प्रशासन ने यह दी सफाई
इससे क्षुब्ध होकर कैदी ने जेल से ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की है। वहीं, मामले में जेल अधीक्षक आरआर दांगी का कहना है कि पेरोल देने का अधिकार कलेक्टर को है जिन्होंने उसके आवेदन को खारिज कर दिया है, जिनकी सूचना आज ही मिली है। कैदी को अवगत करा दिया गया है। जेल में मोबाइल ले जाने की बात से जेल प्रशासन ने इनकार करते हुए कहा कि कैदी के परिजन भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते है, जेल मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैदी तक ये नहीं पहुंच सकता।
इससे क्षुब्ध होकर कैदी ने जेल से ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की है। वहीं, मामले में जेल अधीक्षक आरआर दांगी का कहना है कि पेरोल देने का अधिकार कलेक्टर को है जिन्होंने उसके आवेदन को खारिज कर दिया है, जिनकी सूचना आज ही मिली है। कैदी को अवगत करा दिया गया है। जेल में मोबाइल ले जाने की बात से जेल प्रशासन ने इनकार करते हुए कहा कि कैदी के परिजन भी ऑनलाइन शिकायत कर सकते है, जेल मोबाइल नहीं ले जा सकते, कैदी तक ये नहीं पहुंच सकता।