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पीएम आवास घोटालेबाजों पर कसेगा शिकंजा

locationरतलामPublished: Nov 18, 2019 11:19:02 am

Submitted by:

kamal jadhav

पीएम आवास घोटालेबाजों पर कसेगा शिकंजा

पीएम आवास घोटालेबाजों पर कसेगा शिकंजा

पीएम आवास घोटालेबाजों पर कसेगा शिकंजा

रतलाम। नामली में हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के घोटाले को लेकर पुलिस अब कार्रवाई की तैयारी में आ गई है। पुलिस ने नामली नगर पंचायत के वर्तमान सीएमओ को पत्र लिखकर तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। इनकी जानकारी आने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। बताया जाता है कि फिलहाल नामली पुलिस की नजर में नगर पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा फरार है और उसकी लोकेशन के लिए पुलिस ने अपना जाल बिछा रखा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक पुलिस नगर पंचायत अध्यक्ष को गिरफ्तार कर सकती है।

विधि विशेषज्ञों से रायशुमारी
नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर चुने गए व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर नामली पुलिस ने विधि विशेषज्ञों से भी मशविरा कर लिया है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर बने नियम कायदों के अध्ययन के बाद पुलिस को जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर अध्यक्ष की गिरफ्तारी में कोई बाधा नहीं है। उधर नामली नपं के तत्कालीन सीएमओ की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आना है। शासकीय कर्मचारी होने से गिरफ्तारी के लिए विभाग की तरफ से भी कर्मचारी पर दबाव बनने से पुलिस का रास्ता आसान हो जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा ध्यान नगर पंचायत अध्यक्ष को लेकर पुलिस लगा रही है।

इन बिंदुओं पर मांगी जानकारी
नामली पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक अपने स्तर पर इस प्रकरण में तथ्यों को एकत्रित करने की कार्रवाई की है। नामली नगर पंचायत के वर्तमान सीएमओ संदेश शर्मा को नामली टीआई किशोर पाटनवाला ने पत्र लिखा है जिसमें तीन बिंदुओं से जुड़ी जानकारी मांगी है। बताया जाता है कि इन तीन बिंदुओं में प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी हितग्राहियों जिन्हें राशि दी गई है उनके खातों की जानकारी, पीएम आवास के सभी हितग्राहियों की सूची जिसमें पात्र और अपात्र दोनों तरह के हैं और तीसरा बिंदु पूर्व सीएमओ अरुणकुमार ओझा और नामली नगर पंचायत अध्यक्ष की पदस्थापना और उनका कार्यकाल मांगा है।

खारिज हो चुकी अग्रिम जमानत
पिछले दिनों ही नगर पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सोनावा की तरफ से कोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद तत्कालीन सीएमओ अरुण कुमार ओझा की तरफ से भी अग्रिम जमानत याचिका लगाए जाने की तैयारी की जा रही थी किंतु नगर पंचायत अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद ओझा की तरफ से लगाई जाने वाली याचिका लगने से पहले ही पीछे हट गए। माना जा रहा है कि यह याचिका सोमवार को लगना थी जो अब संभवत: नहीं लग रही है। गौरतलब है कि ओझा अपने कार्यस्थल सतना की कोटर नगर पंचायत में सीएणओ है और प्रकरण दर्ज होने के बाद से छुट्टी पर है।
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नगर पंचायत से मांगी जानकारी
नगर पंचायत सीएमओ को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है। प्रशासन की तरफ से प्रतिवेदन मिला है किंतु प्रकरण में चालान प्रस्तुत करने से पहले नए सिरे से सारे दस्तावेज एकत्रित करना जरुरी होता है। इसी प्रक्रिया का यह हिस्सा है।
किशोर पाटनवाला, टीआई, नामली थाना
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