अभी तक शासकीय सेवा में कार्य करने वाले लोगों को ही पेंशन सुविधा का लाभ मिल पाता था, लेकिन अब दिहाड़ी मजदूरी पर कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर पेंशन के लिए सोच भी नहीं सकते थे, अब यह सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2019 लागू की है। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तीन हजार रुपए की पेंशन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में प्रीमियम जमा कराना होगा, इस योजना का लाभ पेंशन के रूप में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मिलेगा।
यह हैं योजना के नियम
इस योजना का लाभ लेने के हितग्राही की उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। प्रतिमाह इनकम 15 हजार से कम होना चाहिए। ऐसे इच्छुक व्यक्ति तो कामन सेल्स सेंटर पर जाकर पंजीयन कराना होगा। इस दौरान उनके पास बचत खाता की फोटो कॉपी, आधार कार्ड व मोबाइल साथ में होना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद हितग्राही को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड प्रदान किया जाएगा। ईएसआई व पीएफ के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
इस योजना का लाभ लेने के हितग्राही की उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। प्रतिमाह इनकम 15 हजार से कम होना चाहिए। ऐसे इच्छुक व्यक्ति तो कामन सेल्स सेंटर पर जाकर पंजीयन कराना होगा। इस दौरान उनके पास बचत खाता की फोटो कॉपी, आधार कार्ड व मोबाइल साथ में होना अनिवार्य है। पंजीयन के बाद हितग्राही को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का कार्ड प्रदान किया जाएगा। ईएसआई व पीएफ के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।
उम्र के हिसाब से प्रीमियम
पेंशन योजना का लाभ लेने के हितग्राही को उम्र के हिसाब से प्रीमियम की राशि जमा कराना होगी।१८ साल वाले को हितग्राही को 55 रुपए प्रतिमाह, 20 वर्ष की उम्र वाले को 61 रुपए, 29 साल वाले को 100 रुपए , 30 साल वालों को 105 रुपए, 31 वर्ष से 40 साल वालों को 110 रुपए से 200 रुपए तक प्रतिमाह 60 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा कराना होगा। 60 साल की उम्र पूरी होने पर तीन हजार रुपए पेंशन मिलेंगी।
पेंशन योजना का लाभ लेने के हितग्राही को उम्र के हिसाब से प्रीमियम की राशि जमा कराना होगी।१८ साल वाले को हितग्राही को 55 रुपए प्रतिमाह, 20 वर्ष की उम्र वाले को 61 रुपए, 29 साल वाले को 100 रुपए , 30 साल वालों को 105 रुपए, 31 वर्ष से 40 साल वालों को 110 रुपए से 200 रुपए तक प्रतिमाह 60 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा कराना होगा। 60 साल की उम्र पूरी होने पर तीन हजार रुपए पेंशन मिलेंगी।
जीवन साथी को 50 प्रतिशत मिलेगी पेंशन
पेंशन शुरू होने के बाद हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी का इस पेंशन पर आधा हक रहेगा।अर्थात पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। आवश्यकता पडऩे पर हितग्राही अगर 10 साल के पहले पेंंशन राशि निकालता है तो उसे उसकी जमा राशि व सेविंग ब्याज ले सकेंगे,लेकिन बाद में वापस राशि जमा नहीं कर पाएंगे।
पेंशन शुरू होने के बाद हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवनसाथी का इस पेंशन पर आधा हक रहेगा।अर्थात पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी। आवश्यकता पडऩे पर हितग्राही अगर 10 साल के पहले पेंंशन राशि निकालता है तो उसे उसकी जमा राशि व सेविंग ब्याज ले सकेंगे,लेकिन बाद में वापस राशि जमा नहीं कर पाएंगे।
विधायक ने की शुरुआत
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत भाजपा के विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने की। श्रम विभाग के अधिकारी इसका प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं। शहर के गुलाब चक्कर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। गुजरात से पीएम के भाषण के सीधे प्रसारण किया गया।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की शुरुआत भाजपा के विधायक डॉ. राजेंद्र पांडेय ने की। श्रम विभाग के अधिकारी इसका प्रचार-प्रसार करने में लगे हैं। शहर के गुलाब चक्कर परिसर में मंगलवार को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया। गुजरात से पीएम के भाषण के सीधे प्रसारण किया गया।