वैसे रेल कर्मचारी जो रेल मंडल में कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या उनके आश्रित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनके पेंशन में किसी प्रकार की विसंगति है तो उसका निराकरण करने के लिए 15 दिसम्बर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पेंशल अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पेंशन अदालत में पेंशन से संबंधित शिकायतें जैसे-पेंशन समय पर नहीं मिलना, पेंशन की राशि घटा/बढ़ा कर दिया जाना, पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाना, पेंशन में किसी प्रकार की कटोत्रा किया जाना आदि का निराकरण किया जाएगा। जिन पेंशन उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन संबंधी शिकायतों का निराकरण पेंशन अदालत के दौरान करवानी है वो 15 नवंबर तक अपना लिखित आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी हर्षद कुमार वाणिया के नाम से भेज सकते है, ताकि शिकायतों को निपटारा किया जा सके।
15 दिसम्बर को आयोजित पेंशन अदालत के दौरान पेंशन संबंधी शिकायतों के अलावा निपटारे की राशि का भुगतान नहीं होने से संबंधित शिकायतें भी सुनी जाएगी तथा उसका निपटारा भी किया जाएगा।
– विनीत गुप्ता, मंडल रेल प्रबंधक