आरपीएफ के अनुसार सूचना मिली थी कि दीनदयालनगर स्थित दुकान से संचालक लोकेश पिता कैलाश दुबेला उम्र २३ साल निवासी गवली मोहल्ला बाजना बस स्टैंड के पास आईआरटीसी का लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी वह रेलवे का टिकट बना रहा है। इस पर दुकान पर शनिवार को दबिश दी गई तो आरोपी लोकेश से रेलवे के 10 टिकट, 13086 रुपए नकद, एक कम्प्यूटर सीपीयू, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ 143(1) (0) रेल अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। यहां से अदालत ने आरोपी लोकेश को 29 अगस्त तक जेल भेज दिया है।
पुलिस रिमांड पर भेजा लूट के आरोपी को
बिलपांक पुलिस थाने के अंतर्गत 2015 में दर्ज हुए लूट के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बिलपांक पुलिस के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीनारायण गिरी ने बताया वर्ष 2015 में हुई लूट की वारदात के बाद धराड़ निवासी राजू उर्फ राधेश्याम पिता धन्नालाल मुनिया फरार था। इसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।
बिलपांक पुलिस थाने के अंतर्गत 2015 में दर्ज हुए लूट के आरोपी को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बिलपांक पुलिस के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीनारायण गिरी ने बताया वर्ष 2015 में हुई लूट की वारदात के बाद धराड़ निवासी राजू उर्फ राधेश्याम पिता धन्नालाल मुनिया फरार था। इसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।