सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जिले में रात 10 बजे बाद नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। इसके बाद भी इस काम को करने वालों में कलेक्टर के आदेश का भी भय नहीं है। देर रात 1 बजे बड़बड़ के करीब एक निजी कॉलोनी में जमकर नलकूप खनन हुआ। क्षेत्र के रहवासियों ने जिम्मेदारों को फोन भी लगाए, लेकिन कार्रवाई के लिए कोई नहीं आया। मामला कलेक्टर के संज्ञान में मंगलवार को आ गया है।
मशीनों से शोर होता गर्मी में वैसे भी पेयजल के लिए बेहद जरूरी नहीं हो तब तक नलकूप खनन पर रोक रहती है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में आदेश दिए है कि नलकूप खनन से शोर होता है, जबकि तय मानक के शोर से अधिक के ध्वनी प्रदूषण को रोकने के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रोक लगाई है। ऐसे में नलकूप खनन से मशीनों से जो शोर होता है, उससे रहवासियों को परेशानी होती है। इसको देखते हुए ही रोक लगाई गई है।
परेशान हुए रहवासी असल में बड़बड़ क्षेत्र में बनी राजबाग कॉलोनी के करीब एक अन्य निजी कॉलोनी बन रही है। इस कॉलोनी में रात में नलकूप खनन हो रहा था। इस पर राजबाग क्षेत्र के रहवासियों ने आपत्ती ली व औद्योगिक पुलिस थाने सूचना दी। जब 30 मिनिट तक कुछ एक्शन होता नजर नहीं आया तो मीडिया को सूचना दी गई। सुबह कलेक्टर को भी इस मामले में बताया गया।
