जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बिबड़ौद निवाीस प्रकाश पिता नंदराम लोधा, धर्मेंद्र पिता नंदराम लोधा, श्रवण पिता नंदराम लोधा, रामस्वरूप उर्फ कान्हा पिता नंदराम लोधा चारो भाईयों को हत्या के मामले धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व सौ-सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि मारपीट की धारा 323/34 के तहत छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।