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लाठी व सरिये से पीट-पीटकर हत्या करने वाले चार चचेरे भाई को कोर्ट ने क्या दी सजा पढें…..

locationरतलामPublished: Oct 04, 2018 07:42:14 pm

Submitted by:

Virendra Rathod

लाठी व सरिये से पीट-पीटकर हत्या करने वाले चार चचेरे भाई को कोर्ट ने क्या दी सजा पढें…..

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लाठी व सरिये से पीट-पीटकर हत्या करने वाले चार चचेरे भाई को कोर्ट ने क्या दी सजा पढें…..

रतलाम। जिला सत्र न्यायाधीश मृत्युजंय सिंह की कोर्ट ने हत्या के मामले आरोपी चार रिश्तेदारों को आजीवन कारावास की गुरुवार को सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक सुभाष जैन ने बताया कि राजस्थान में जिला कोटा के खेड़ली फाटक निवासी रामपाल पिता मूलचंद लोधा उम्र 76 वर्ष ने रतलाम दीनदयाल नगर थाने में 9 दिसंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी रामप्यारी की शादी रतलाम के बिबड़ौद निवासी राजाराम पिता हेमराज लोधा से की है। उसके जमाई राजाराम लोधा की तबीयत ज्यादा खराब होने पर उनसे मिलने दिनांक 6 दिसंबर 2015 को रतलाम आए थे। राजाराम की भाभी कामेरी बाई हेमराज की तबीयत पूछने के लिए आई थी, तब राजाराम ने कावेरी बाई को घर पर नहीं आने दिया और कहा कि आईन्दा उसके घर पर मत आना और दरवाजा बंद कर लिया था। राजाराम और कामेरी बाई के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद है। कोर्ट में केस चल रहा है। दिनांक 9 दिसंबर 2015 को दिन में 8 बजकर 30 मिनट के करीब ग्राम बिबड़ौद में राम मंदिर के पास पलिया पर जब रिपोर्ट कर्ता रामपाल, भरत तथा भरतके लड़के गौरव के साथ मोटरसाइकिल से चारा लेकर आ रहे थे। तब ही कामेरी के लड़के रामस्वरूप, श्रवण व प्रकाश हाथ में लाठियां लिए और धर्मेंद्र पाइप लेकर वहां पर आए। पुलिया पर धर्मेंद्र ने लोहे के पाइप से भरत के सिर पर मारा। जिससे भरत, रामपाल तथा गौर मोटरसाइकिल से नीचे गिर गए। उसके उपरांत चारों आरोपियों ने भरत के पूरे शरीर में लाठियो तथा लोहे के पाइप से मारा। जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। उसी समय भरत का भाई शंकर आया। उसने बीच-बचाव किया। चारो आरोपियों ने शंकर को भी गाली-गलोच दी और लाठी तथा पाइप से मारा। जिससे शंकर के सिर और शरीर पर चोट लगी और खून बहने लगा। रामपाल, सत्यनारायण, शांतिलाल, मांगीलाल और गांव के अन्य लोगों ने बीच-बचाव किया तो चारों आरोपी वहां से भाग निकले। भरत तथा शंकर को रामपाल, सत्यनारायण तथा गांव के अन्य लोग मुकेश सेन की गाड़ी से लेकर अस्पताल जा रहे थे। तब रास्ते में मृत्यु हो गई। अस्पताल चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

यह हुई सजा

जिला सत्र न्यायाधीश ने आरोपी बिबड़ौद निवाीस प्रकाश पिता नंदराम लोधा, धर्मेंद्र पिता नंदराम लोधा, श्रवण पिता नंदराम लोधा, रामस्वरूप उर्फ कान्हा पिता नंदराम लोधा चारो भाईयों को हत्या के मामले धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व सौ-सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि मारपीट की धारा 323/34 के तहत छह माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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