कोर्ट ने आरोपी मोहन नगर निवासी इमरान पिता मुबारिक उम्र 20 वर्ष और इमरान कालिया उर्फ इमरान पिता जफ्फार खान उम्र 22 वर्ष दोनों को धारा 307 के तहत दस-दस वर्ष कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
छेड़छाड़ के आरोपी को एक वर्ष की सजा
रतलाम। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आलोट के न्यायाधीश विक्रम सिंह डाबर ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी युवक को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीओपी अच्छुसिंह गोयल ने बताया कि फरियादी ग्राम अर्जला निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दीपावली त्योहार होने से अर्जला से अपने पीहर कोर्ट कराडि़या आई थी। घटना दिनांक 10 नवंबर 2015 को साढे छह बजे अपने कुए से घर आ रही थी। मोहन बाई के खेत के पास पहुंची, तभी लसुडि़या गांव का सूरजमल आया व एकदम बुरी नियत से हाथ पकड़ा। उसके चिल्लाने पर मां कंचन बाई व प्रकाश पिता रामाजी ने घटना देखी और बीच-बचाव किया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की थी। कोर्ट ने मामले में आरोपी युवक को एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।