जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल ने बताया कि माणक चौक थाने में 22 अक्टूबर 2017 को 10.45 बजे अभियोक्त्री ने अपने माता-पिता के साथ पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जिन्नातशाह वली दरगाह के सामने अमृत सागर रोड रहती है और राष्ट्रीय विद्यापीठ घासबाजार छठी कक्षा में पढ़ती है। वह सुबह आठ बजे घर के पीछे खुले में शौच करने गई थी। तभी एक युवक ने उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ा और गाल पर हाथ फेरा। वह चिल्लाई तो माता-पिता से सहित बहन और भाई दौड़कर आए तो वह उन्हें देख भाग निकला। आरोपी युवक पड़ौसी के यहां पर आता-जाता था। पुलिस ने आरोपी युवक बिबड़ोद निवासी शांतिलाल पिता मांगीलाल डिंडोर उम्र २४ साल के खिलाफ छेड़छाड़ व पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की थी।
पुलिस ने पीडि़ता किशोरी के 23 अक्टूबर 2017 को को न्यायालय में धारा 164 के तहत कथन करवाएं थे। वहीं आरोपी युवक को 8 नवंबर 2017 को गिरफ्तार किया था। वहीं 21 जनवरी 2017 को चालन पेश किया था। आरोपी जमानत पर रिहा था। कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक शांतिलाल को तीन साल सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही आरोपी कोर्ट से दौड़ लगाकर फरार हो गया। धारा 224 के तहत उसके गिरफ्तारी वारंट जारी हुए हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जारी थाना प्रभारियों की स्थानांतरण सूची के अनुसार माणक चौक थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव का मंदसौर स्थानांतरण हुआ है । धार में पदस्थ भंवर सिंह वसुनिया का रतलाम, अलीराजपुर पदस्थ शर्मिला कनेश का रतलाम, रतलाम के टीआई रविंद्र कुमार बारिया को उज्जैन स्थानांतरित किया है। वहीं पीटीसी इंदौर पदस्थ टीआई बृजेश कुमार श्रीवास्तव को रतलाम तथा भोपाल पदस्थ टीआई गिरीश कुमार जेजुलकर का रतलाम और कालूखेड़ा थाना प्रभारी रामसिंह भाबोर का उज्जैन में स्थानांतरित किया है । पुलिस मुख्यालय से करीब 226 किसानों की सूची प्रदेश में जारी हुई है।