निजी हॉस्पिटल पर कठोर कार्रवाई करने की शुरुआत मध्यप्रदेश के रतलाम से हो गई है। कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में रतलाम हास्पिटल द्वारा एक प्रसूति के लिए आई गर्भवती महिला से अधिक रुपए ले लिए। इसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम अस्पताल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए वसूली गई अधिक राशि को लौटाने के निर्देश दिए है।
रतलाम. निजी हॉस्पिटल पर कठोर कार्रवाई करने की शुरुआत मध्यप्रदेश के रतलाम से हो गई है। कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में रतलाम हास्पिटल द्वारा प्रसूति के लिए आई गर्भवती महिला से अधिक रुपए ले लिए। इसके बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने रतलाम अस्पताल पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए वसूली गई अधिक राशि को लौटाने के निर्देश दिए है। अस्पताल रतलाम की पॉश कॉलोनी शास्त्री नगर में है।
200 ट्रेन BREAKING : रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल रतलाम के शास्त्रीनगर स्थित रतलाम हॉस्पिटल द्वारा एक प्रसूति से अधिक राशि दिए जाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही वसूली गई अधिक राशि भी लौटाने के निर्देश दिए हैं, वहीं चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि इस तरह की शिकायत मिलती है तो अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त कार्रवाई कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर हुई है।
इस दिन से बदलेगा आपके शहर में वेदर, होगी झमाझम बारिश IMAGE CREDIT: photo60 हजार रुपए से अधिक ले लिए जिले के ग्राम रावटी निवासी शिकायतकर्ता दीपक राठौर की शिकायत पर जांच की गई। शिकायतकर्ता ने रतलाम हॉस्पिटल द्वारा पत्नी की प्रसूति में अधिक राशि लिए जाने की शिकायत की थी। उल्लेखनीय है कि रावटी निवासी प्रसूता के प्रसव के लिए अस्पताल द्वारा 35 हजार रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया था। मरीज द्वारा अस्पताल में लगभग 60 हजार 841 रुपए खर्च किए जाना पाया गया।
रेलवे का तोहफा : रेलवे ने किया टिकट आरक्षण के नियम में बदलाव, 24 मई से होंगे लागू21314 हजार रुपए लौटाने को कहा जांच दल द्वारा शिकायत, सत्य पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर नानावरे ने मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 व नियम के तहत एक आदेश जारी करते हुए शास्त्री नगर रतलाम स्थित संचालक रतलाम हॉस्पिटल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रसूति में ली गई अतिरिक्त राशि 21341 रुपए वापस लौटाने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश का पालन नहीं होने पर अस्पताल की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में शिकायत प्राप्त होने पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।