पानी की नॉन भरवाई गई है
मंडी में गेहंू की आवक बढ़ी है, किसानों को परेशानी न हो इसलिए दोपहर में कर्मचारियों को गोल बिल्डिंग की तरफ भी प्याऊ के समीप पानी की नॉन रखने के लिए कहा है। जहां पर नियमित टेंकर से पानी कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा।
एमएल बारसे, सचिव
कृषि उपज मंडी, रतलाम
सीए सदस्यों की सामूहिक परिचर्चा
रतलाम। ब्रांच ऑफ आईंसीएआई द्वारा रविवार को बैठक का आयोजन किया गया। इसमे बैनिंग अनरेग्युलेटेड डिपाजिट स्कीम अध्यादेश 2019 का नोटिफिकेशन 21 फरवरी को जारी लागू होने के बाद इस पर विस्तार से चर्चा की गई।
ब्रांच सचिव दीपक चौपड़ा ने बताया कि सीए सदस्यों ने इस अध्यादेश पर चर्चा करते हुए यह पाया की अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ता में हितो का संरक्षण करते हुए पोंजी स्कीम, गैरकानूनी वित्तीय संस्थानों, और चिट फंड कंपनियो पर नकेल कसना है। इस अध्यादेश से यह प्रतित होता हे की यह उन सभी जमा ग्रहिता पर लागु होगा जिनका व्यापार जमा स्वीकार करना है। परंतु इस अध्यादेश के नोटोफिकेशन की भाषा से कई भ्रांतिया पैदा हो रही है। यह समझा जा रहा है की व्यापारियो को अपने सामान्य व्यापार करने को लिए जाने वाले ऋण और अग्रिमो पर भी लागु होगा। जबकी सरकार का दावा है कि उसकी मंशा ऐसी नहीं है। इस मामले में सरकार को विस्तार से अपना रुख साफ करना चाहिए। इस दौरान वीके सोमानी, गोपाल काकानी, प्रमोद नाहर, संजय कोचर,अनंत चोपड़ा, पवन मूणत, अनूप कोठारी, अर्पित शर्मा, पवन श्रीमाल, अमित वच्छानी, अर्पित कटारिया आदि उपस्थित थे।