इधर दीवार गिराने की बात पर मारपीट करने वाले चार आरोपी को सजा
नीमच। दीवार गिराने की बात पर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि फरियादी श्यामलाल और उसका भाई वकील ग्राम उचेड़ में रहते हैं। इनकी जमीन आरोपीगण के मकान के सामने है, दीवार बना रखी थी। 1 जुलाई2012 की शाम आरोपीगण, फरियादी श्यामलाल की दीवाल तोड़कर गिराने लगे। श्याम और उसके भाई वकील ने रोका तो कुल्हाड़ी, लाठी से उनके साथ मारपीट की।आवाज सुनकर जगदीश व कन्हैयालाल ने आकर बीच-बचाव किया। मनासा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को साबित करने के लिए फरियादी व उसके भाई सहित आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराए। साथ ही ऐसे दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा धर्मकुमार द्वारा आरोपी सुरेश(३८) धनराज(39),घनश्याम(54) तथा श्यामलाल पिता बाबरू(36 ) निवासी उचेड़ को फरियादी श्याम व उसके भाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत ४-४ माह के सश्रम कारावास एवं 800-800 रुपए जुर्माने से दंडित किया।
नीमच। दीवार गिराने की बात पर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि फरियादी श्यामलाल और उसका भाई वकील ग्राम उचेड़ में रहते हैं। इनकी जमीन आरोपीगण के मकान के सामने है, दीवार बना रखी थी। 1 जुलाई2012 की शाम आरोपीगण, फरियादी श्यामलाल की दीवाल तोड़कर गिराने लगे। श्याम और उसके भाई वकील ने रोका तो कुल्हाड़ी, लाठी से उनके साथ मारपीट की।आवाज सुनकर जगदीश व कन्हैयालाल ने आकर बीच-बचाव किया। मनासा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को साबित करने के लिए फरियादी व उसके भाई सहित आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराए। साथ ही ऐसे दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा धर्मकुमार द्वारा आरोपी सुरेश(३८) धनराज(39),घनश्याम(54) तथा श्यामलाल पिता बाबरू(36 ) निवासी उचेड़ को फरियादी श्याम व उसके भाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत ४-४ माह के सश्रम कारावास एवं 800-800 रुपए जुर्माने से दंडित किया।