रतलाम

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा

रायपुरिया में वर्ष 2017 में 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म का मामला

रतलामJul 11, 2018 / 05:56 pm

harinath dwivedi

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा

रतलाम। जिला सत्र न्यायाधीश मृत्यजंय सिंह की कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन उप संचालक एसके जैन ने बताया कि रायपुरिया निवासी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 वर्षीय बेटी 17 जुलाई 17 को लापता हो गई थई। गांव का अनिल सुखराम भी गायब था। पुलिस ने 29 अगस्त17 को अभियोक्त्री को कांकरोली से बरामद किया था। उसने पूछताछ में बताया था कि 17 जुलाई 17 के दिन के 7 बजे आरोपी अनिल सुुखराम अभियोक्त्री से कहा घर से किसी भी तरह इसरथूनी में आकर मिले। अभियोक्त्री इसरथूनी गई, जहां आरोपी मिला। वह बहला-फुसलाकर पैदल बाबा रामदेव दर्शन करने ले गया। 10-12 दिन तक एक झोपड़ी बनाकर रखा और उसके जबरदस्ती दुष्कर्म किया। रामदेवरा से ग्राम कांकरोली राजस्थान लेकर आ गया। अभियोक्त्री की सूचना पर पिता सहित परिवार पहुंचा और उसे लेकर रतलाम आए। आरोपी को 376 (2) (आई)(एन) व धारा ६ लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 200 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं धारा ३६३ व ३६६ के तहत ३ वर्ष सश्रम कारावास व 100 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
इधर दीवार गिराने की बात पर मारपीट करने वाले चार आरोपी को सजा
नीमच। दीवार गिराने की बात पर मारपीट करने वाले चार आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि फरियादी श्यामलाल और उसका भाई वकील ग्राम उचेड़ में रहते हैं। इनकी जमीन आरोपीगण के मकान के सामने है, दीवार बना रखी थी। 1 जुलाई2012 की शाम आरोपीगण, फरियादी श्यामलाल की दीवाल तोड़कर गिराने लगे। श्याम और उसके भाई वकील ने रोका तो कुल्हाड़ी, लाठी से उनके साथ मारपीट की।आवाज सुनकर जगदीश व कन्हैयालाल ने आकर बीच-बचाव किया। मनासा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन पक्ष द्वारा घटना को साबित करने के लिए फरियादी व उसके भाई सहित आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराए। साथ ही ऐसे दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा धर्मकुमार द्वारा आरोपी सुरेश(३८) धनराज(39),घनश्याम(54) तथा श्यामलाल पिता बाबरू(36 ) निवासी उचेड़ को फरियादी श्याम व उसके भाई के साथ धारदार हथियार से मारपीट करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत ४-४ माह के सश्रम कारावास एवं 800-800 रुपए जुर्माने से दंडित किया।

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