पुराने करदाताओं से बकाया टैक्स की वसूली अब किस्तों में करेगा जीएसटी विभाग, राहत
रतलाम। ऐसे करदाता जिनका जीएसटी का पुराना टैक्स बकाया है। उनके लिए राहत की खबर हैं। ऐसे करदाता बकाया टैक्स की राशि का भुगतान किस्तों में कर सकेंगे। करदाता द्वारा एक बार किस्त जमा करने के बाद उसे डिफाल्ट नहीं कर पाएगा। वसूली एवं लक्ष्य पूर्ति के लिए राज्य कर विभाग योजना का लाभ देने की तैयारी कर रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद नियमों में बार बार होने वाले परिवर्तनों के कारण रिटर्न फाइल करने में त्रुटियां हुई हैं, इस कारण अब विभाग डिमांड निकाल रहा है यह डिमांड बड़ी राशि की भी हो सकती है लेकिन चालू व्यवसाय में बड़ी रकम टैक्स या पैनल्टी के रूप में जमा करने से व्यवसायियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि व्यवसायी कमिश्नर को आवेदन दे कर बकाया रकम का भुगतान किस्त में कर सकता है, लेकिन यदि व्यवसायी द्वारा किस्तों के भुगतान में चूक की जाती है तो बची हुई राशि को जमा कराना होगा। किस्त जमा नहीं करने पर ऐसे होगी वसूली करदाता का रिफंड में समायोजन करके, तीसरे पक्ष से वसूली कर, जब्त माल बेचकर,अंचल संपत्ति को रोककर वसूली की जा सकती है। कमिश्नर व चीफ कमिश्नर को अधिकार राजस्व बकाया वसूली के लिए 24 किस्तों में भुगतान का अधिकार कमिश्नर को व 30 किस्तों में भुगतान का अधिकार चीफ कमिश्नर को होता है। डीलर व करदाता को आवेदन देना होगा। नियम पर अब तेजी से होगा अमल कर सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष राकेश भटेवरा ने बताया कि बकायादार करदाताओं से टैक्स जमा करने व योजना का लाभ देने के लिए यह नियम जीएसटी लागू होने के बाद ही लागू हो गया था, लेकिन विभाग अब इस पर तेजी से कार्य कर रहा है। अधिकारी अब करदाताओं को किस्त भुगतान की जानकारी संज्ञान में ला रहे हैं।