आरोपी मदनलाल धाकड़ ने आने-जाने के रास्ते को ट्रैक्टर से हांक दिया था। इसी दौरान रेशमबाई अपने भतीजे की पत्नी रेखा के साथ वहां पहुंची थी। इसी दौरान मदनलाल, उसका पुत्र ईश्वरलाल, संपतबाई पति मदनलाल, यशोदाबाई पति ईश्वरलाल आई। संपतबाई ने गाली गलौज करते हुए जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट शुरू कर दी। उसकी पुत्री यशोदाबाई ने मोबाइल फोन से फोटो खींच लिए।
इसी घटनाक्रम के दौरान ईश्वरलाल भी आ गया और मारना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जहां से विशेष न्यायाधीश ने आरोपी संपतबाई, यशोदाबाई पति ईश्वरलाल और ईश्वरलाल को धारा 323 सहपठित 3(2)(वीए) में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार जुर्माना और धारा 3 (1)(एस) (2 काउंट) में संपतबाई और यशोदाबाई को छह-छह माह की सजा और दो-दो हजार जुर्माना किया।