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प्रशासन सख्त : रद्द होगी मान्यता, स्कूल संचालक पर एफआईआर के आदेश

locationरतलामPublished: Nov 12, 2019 05:39:53 pm

ना ही खैल मैदान और ना ही नियमानुसार भूमि का डायवर्जन, बस का न बीमा मिला और न ही कागजात

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रतलाम/जावरा। सांई पब्लिक स्कूल की प्रशासनिक जांच के दौरान भारी अनियमितता मिलने पर प्रशासन ने संचालक सुखदेव पांचाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए है। प्रशासन ने यह जांच बरगढ़ फंटे पर गत २ नवम्बर को १२ वर्षीय छात्र की सड़क हादसे मेंं मौत के बाद की। तहसीलदार नित्यानंद पाण्डेय की जांच में स्कूल में कई अनियमितताएं मिली है। स्कूल मान्यता के मानकों पर भी खरा नहीं उतरा, जिसके चलते प्रशासन ने स्कूल की मान्यता को रद्द करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है।
जांच में सामने आया कि जो स्कूल बस बच्चों के लिए उपयोग हो रही थी उसके भी कागजात नहीं है। बस का बीमा भी नहीं था और ना ही बस पर कोई कण्डक्टर ही मौजूद था। ऐसे में स्कूल संचालन में अनियमितााएं व लापरवाही बरतने पर स्कूल संचालक पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश एसडीएम राहुल धोटे ने जारी किए हैं। तहसीलदार पाण्डेय ने बताया कि सड़क हादसे में स्कूली छात्र की मौत के बयान के लिए जब स्कूल संचालक को बुलाया तो उसने आने में आनाकानी की, बयान में उसने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए उपयोग में लाई जा रही बस क्रमांक एमपी 43 -5599 का मालिक वह नहीं है। उसने उज्जैन के दिनेश तंवर से बस खरीदी है। उसके दस्तावेज भी संचालक के पास नहीं मिले। बस का परमीट भी नदारत था। संचालक ने बताया था कि उसने हरियाखेड़ा के दशरथ पिता शंभुलाल को कंडक्टर रखा था, लेकिन जब दशरथ ने बताया कि उसने 15 से 23 अक्टूबर तक ही काम किया था। दीवाली के लिए उसने जब संचालक से रुपए मांगे तो उसने देने से मना कर दिया, ऐसे में उसे नौकरी छोडऩा पड़ी और अब वह गांव में भी मजदूरी करता है। घटना वाले दिन वह बस पर नहीं था। हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालन के लिए १ एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन स्कूल केवल ७४५० वर्ग फीट जमीन पर है
स्कूल संचालक ने किसी मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी को ट्रेस करवाया था, जिसके बाद से कोई भी अधिकारी इस स्कूल की ओर नहीं देखता था, जिसका स्कूल संचालक ने जमकर फायदा उठाया और जमकर लापरवाही बरती, पूर्व में भी कई शिकायत स्कूल के संबंध में मिली थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी।
स्कूल में कई अनियतिताएं पाई गई है, स्कूल की भूमि का डायवर्शन भी सही नहीं पाया गया है, स्कूल बस संचालन में भी लापरवाही सामने आई है, ऐसे में स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए कलेक्टर तथा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र थाना प्रभारी को स्कूल व संचालक पर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी कर दिए है।
राहुल नामदेव धोटे, एसडीएम, जावरा
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