गांय को बांधने की बात पर महिला से मारपीट, आरोपी को तीन माह का कारावास
रतलामPublished: Nov 15, 2019 05:11:32 pm
गांय को बांधने की बात पर महिला से मारपीट, आरोपी को तीन माह का कारावास
जमीन के विवाद में महिला से मारपीट के आरोपी को कारावास
रतलाम। महिला और उसकी लड़की से मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का कारावास और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया यह सजा आलोट न्यायालय में न्यायाधीश विक्रमसिंह डावर ने सुनाई है।
घटना 2014 की है। ताल थाने पर फरियादी मोहनबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गांय को बांधने के लिए अपने खेत पर गई थी। उसके खेत के समीप ही श्रवणसिंह नामक युवक का भी खेत है। गाय बांध रही थी तभी आरोपी श्रवणसिंह गालियां देते हुए आया और टापरी से लकड़ी निकालकर उसके सिर पर दे मारी। बेटी बचाने आई तो आरोपी ने उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की थी। न्यायाधीश विक्रमसिंह डावर ने आरोपी को दोषी पाते हुए दो धाराओं में तीन-तीन माह की सजा और पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
इधर आरक्षक को टक्कर मारने वाले को सजा
रतलाम। पुलिस आरक्षक को टक्कर मारने वाले आरोपी को कोर्ट ने दो धाराओं में दोषी पाते हुए तीन-तीन माह की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया घटना ३ मई 2013 की है जब रात में 8.10 बजे आरक्षक दिनेश समन तामिल करवाकर वापस लौट रहा था। तभी इटावा माताजी चौराहे पर बाइक ने टक्कर मार दी। सालाखेड़ी चौकी प्रभारी ने बयान के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की और चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश प्रियंका मालपानी राठी ने आरोपी धर्मेंद्र प्रजापत को दोष सिद्ध पाते हुए तीन-तीन माह की सजा और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।